सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विमानवाहक पोत आईएनएस विराट के ध्वस्तीकरण पर यथास्थिति का आदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की तीन-न्यायाधीश पीठ ने एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक याचिका में आदेश पारित किया।
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[BREAKING] Supreme Court orders status quo on demolition of aircraft carrier INS Viraat