सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को NDA की परीक्षा देने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश पारित किया

हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि परिणाम याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को NDA की परीक्षा देने की अनुमति देने का अंतरिम आदेश पारित किया
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें महिला उम्मीदवारों को 5 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुश कालरा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर यह आदेश पारित किया।

हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि परिणाम याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होंगे।

याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को एनडीए का हिस्सा बनने के अवसर से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इसने उनके समानता के अधिकार और अपनी पसंद के पेशे का अभ्यास करने के अधिकार का उल्लंघन किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मोहित पॉल और अधिवक्ता सुनैना फूल पेश हुए।

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Supreme Court passes interim order allowing women to take NDA exam

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