सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया टुडे के चेयरपर्सन अरुण पुरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला किया खारिज

पुरी के खिलाफ 'मिशन मिसकंडक्ट' नामक एक समाचार के संबंध में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसे इंडिया टुडे पत्रिका ने 30 अप्रैल, 2007 को अपने संस्करण में प्रकाशित किया था।
Aroon Purie, Supreme Court
Aroon Purie, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिया टुडे ग्रुप के अध्यक्ष अरुण पुरी के खिलाफ 'मिशन मिसकंडक्ट' नामक एक समाचार के संबंध में आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया, जिसे इंडिया टुडे पत्रिका ने 30 अप्रैल, 2007 को अपने संस्करण में प्रकाशित किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ पुरी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जिसने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने, हालांकि, संबंधित कहानी के लेखक के खिलाफ मामला रद्द नहीं किया।

कोर्ट ने हा, "हमने पुरी की अपील को स्वीकार कर लिया है और पत्रकार की अपील को खारिज कर दिया है।"

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने तर्क दिया था कि प्रकाशन के समय वह प्रधान संपादक थे और केएम मैथ्यू बनाम केरल राज्य के मामले में निर्णय को देखते हुए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था।

CJI ललित का विचार था कि सरकारी अधिकारियों और संपादक को राहत दी जा सकती है।

उन्होंने कहा, "हम सरकारी कर्मचारी और संपादक को राहत देंगे लेकिन संवाददाता को नहीं।"

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Supreme Court quashes criminal defamation case against India Today chairperson Aroon Purie

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