सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री और पूर्व लोकसभा सांसद दिव्या स्पंदना द्वारा एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क और पत्रकार विश्वेश्वर भट के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। [एशियानेट न्यूज़ नेटवर्क और अन्य बनाम दिव्या स्पंदना]
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,
"आपने समाचार प्रसारित किया और उसमें उसके वीडियो और तस्वीरें दिखाई गईं...शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता...धन्यवाद, लेकिन हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस वर्ष मार्च में स्पंदना द्वारा समाचार चैनल और पत्रकार के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था।
जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील की गई।
वर्ष 2013 में अभिनेत्री ने एशियानेट न्यूज नेटवर्क, उसके चैनल सुवर्णा न्यूज और भट्ट के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने 'बेटिंग रानियारू' (बेटिंग क्वीन्स) नामक एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि स्पंदना क्रिकेट सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल अभिनेत्रियों में से एक थीं।
13 जून, 2016 को एक ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी किया। इससे व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने अभिनेत्री को क्रिकेट सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग में शामिल बताया था, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें