SC ने COVID-19 दवाओं की कथित जमाखोरी के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया

कोर्ट ने कहा "लोग दवा, दवा आदि के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। अचानक एक ट्रस्ट आता है और कहता है कि हम आपको दवाएं देंगे। ऐसा नहीं किया गया।"
Gautam Gambhir
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर द्वारा गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ महामारी की दूसरी लहर के दौरान COVID-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण से जुड़े एक मामले में शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने आज आयोजित किया,

"लोग दवा आदि के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। अचानक एक ट्रस्ट आता है और कहता है कि हम आपको दवाएं देंगे। ऐसा नहीं किया गया।"

भाजपा सांसद के संगठन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने फाउंडेशन को राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

जब वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासदेव ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अभियोजन पर रोक लगाने की मांग की, तो कोर्ट ने कहा,

"आप उच्च न्यायालय में अपने व्यथा को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम प्रक्रिया को कैसे रोक सकते हैं?"

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[BREAKING] Supreme Court refuses to stay proceedings initiated against Gautam Gambhir Foundation for alleged hoarding of COVID-19 drugs

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