हम यहां राजनीति के किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए नही है: SC ने पुरुषो और महिलाओ के लिए समान शादी की उम्र की याचिका खारिज की

वर्तमान में यह कानून महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित करता है।
CJI Chandrachud, Justices PS Narasimha and JB Pardiwala and SC
CJI Chandrachud, Justices PS Narasimha and JB Pardiwala and SC

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए एक समान शादी की उम्र की मांग की गई थी। [अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ]।

वर्तमान में यह कानून महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित करता है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला की पीठ ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष रखना चाहता है, याचिका में प्रार्थना विवाह की न्यूनतम आयु को पूरी तरह से निर्धारित करने वाले प्रावधान को समाप्त करने के लिए थी।

खंडपीठ ने कहा कि इस प्रावधान को समाप्त करने मात्र से महिलाओं के लिए विवाह की कोई न्यूनतम आयु नहीं होने की स्थिति पैदा हो जाएगी।

कोर्ट ने जोर देकर कहा, "18 वर्ष की आयु निर्धारित करने वाले प्रावधान को समाप्त करने मात्र से महिलाओं के लिए विवाह की कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी। यह घिनौना कानून है कि 32 के तहत यह अदालत संसद को कानून बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती है और न ही कानून बना सकती है।"

उपाध्याय के कुछ बयानों से अदालत भी चिढ़ गई जब उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय तब मामले का फैसला करेगा।

अपनी याचिका में, उपाध्याय ने कहा कि विशिष्ट धर्म आधारित कानून हैं जो विवाह के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित करते हैं और यह अनुच्छेद 14 और 21 का भेदभावपूर्ण है।

उपाध्याय ने प्रार्थना की कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की जाए।

मुकदमों की बहुलता और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए उपाध्याय द्वारा एक स्थानांतरण याचिका भी दायर की गई थी। उन्होंने इस मुद्दे पर दिल्ली और राजस्थान उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

फरवरी 2021 में शीर्ष अदालत ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था।

इसके बाद, जनवरी 2023 में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने, हालांकि, आज कहा कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे इस मुद्दे को संसद के अंतिम विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की, "हम संविधान के अनन्य संरक्षक नहीं हैं और संसद भी ऐसा कर सकती है। संसद भी कानून बना सकती है और निर्णय ले सकती है।"

इसलिए कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव पारित किया था।

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"We are not here to please any section of polity": Supreme Court rejects Ashwini Upadhyay plea for uniform marriage age for men and women

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