सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा अमरावती भूमि घोटाले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एनवी रमना के खिलाफ की गई शिकायत को खारिज कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, रेड्डी द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौर करने के लिए एक इन-हाउस प्रक्रिया का पालन किया गया था और शिकायत को उचित विचार के बाद खारिज कर दिया गया था।
6 अक्टूबर, 2020 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई एक शिकायत को इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निपटा दिया गया था और इस पर उचित विचार खारिज कर दिया गया था।
इन-हाउस प्रक्रिया के तहत निपटाए जाने वाले सभी मामलों को प्रकृति में कड़ाई से गोपनीय होने के कारण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
रेड्डी ने 6 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे को पत्र लिखकर जस्टिस रमाना के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे।
CJI बोबडे ने 23 अप्रैल को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति रमना के नाम को उनके उत्तराधिकारी के रूप मे पदभार संभालने की सिफारिश की और सिटिंग न्यायाधीश के खिलाफ रेड्डी द्वारा शिकायत को भी खारिज किया
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