सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, "क्या आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है और आप 20 साल से प्रैक्टिस (कानून) कर रहे हैं? खारिज। यह अनुच्छेद 32 का मामला नहीं है।"
Anubhav Singh Bassi
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के हालिया शो 'बस कर बस्सी' को लेकर उनके खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित तौर पर न्यायपालिका को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया गया था।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता वकील फरहत वारसी को भी फटकार लगाई।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "क्या आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है और आप 20 साल से प्रैक्टिस (कानून) कर रहे हैं? खारिज। यह अनुच्छेद 32 का मामला नहीं है।"

याचिका में दावा किया गया कि अमेज़ॅन प्राइम पर बस्सी का नवीनतम स्टैंड-अप शो, जिसका शीर्षक "बस कर बस्सी" है, न्यायपालिका और कानूनी बिरादरी को नकारात्मक रूप से चित्रित करता है।

वकील ने तर्क दिया, "बस कर बस्सी में उन्होंने न्यायपालिका, कानूनी पेशे और वकीलों को बदनाम किया है।"

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Supreme Court rejects plea against stand-up comic Anubhav Singh Bassi

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