[ब्रेकिंग]सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता द्वारा बलात्कारी कैथोलिक पुजारी रॉबिन वडक्कुमचेरी से शादी करने की याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और याचिकाकर्ता को राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
[ब्रेकिंग]सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता द्वारा बलात्कारी कैथोलिक पुजारी रॉबिन वडक्कुमचेरी से शादी करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बलात्कार पीड़िता की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने बलात्कारी कैथोलिक पुजारी रॉबिन वडक्कमचेरी से शादी करने की अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है और याचिकाकर्ता को राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।

याचिका केरल उच्च न्यायालय के 17 फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील थी जिसमें पुजारी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

अदालत ने कहा, "हमें केरल उच्च न्यायालय के आदेश में खलल डालने का कोई कारण नहीं दिखता।"

बलात्कार पीड़िता और आरोपी दोनों ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।

पीड़िता की दलील थी कि आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए ताकि वह उससे शादी कर सके ताकि उसके साथ बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे को वैधता मिल सके।

आरोपी ने भी इसी तरह के आधार का हवाला देते हुए अपील दायर की थी।

आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता अमित जॉर्ज ने कहा, "जमानत याचिका में शादी करने के मेरे मौलिक अधिकार में कैसे बाधा आ सकती है। टिप्पणियां ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जेल अधीक्षक को आवेदन न किया जा सके। उच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणियां की हैं।"

"आपने इसे स्वयं आमंत्रित किया," कोर्ट ने राहत से इनकार करते हुए टिप्पणी की।

अदालत ने कहा, "हम केवल उच्च न्यायालय से आरोपी को सुनने का अनुरोध कर सकते हैं। राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं।"

वडक्कुमचेरी पल्ली में पुजारी थे जब उन्होंने घटना के समय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया।

10वीं कक्षा की परीक्षा पास करने वाली लड़की किसी काम से आश्रम में गई थी, तभी पुजारी उसे अपने बेडरूम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसके बाद उसने लड़की से कहा कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए। इसके बाद, लड़की गर्भवती हो गई और एक डीएनए परीक्षण से पता चला कि वडक्कुमचेरी जिम्मेदार था।

मुकदमे के दौरान, वह यह कहते हुए मुकर गई थी कि घटना के समय उसकी सहमति की उम्र हो गई थी और सेक्स सहमति से हुआ था।

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[BREAKING] Supreme Court rejects plea by rape survivor to marry rapist Catholic Priest Robin Vadakkumcherry

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