सुप्रीम कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को आंध्रप्रदेश, तेलंगाना से बाहर ट्रांसफर की याचिका खारिज की

अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले की निगरानी कर रहा है और उसने निचली अदालत में दिन-प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश भी दिया है, इसलिए मामले को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।
YS Jagan Mohan Reddy
YS Jagan Mohan Reddy Twitter
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के उपसभापति रघु राम कृष्ण राजू द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री (सीएम) वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमे को हैदराबाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर किसी अन्य शहर, अधिमानतः दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। [रघु राम कृष्ण राजू बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य]

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय मामले की निगरानी कर रहा है और उसने ट्रायल कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश भी दिया है, इसलिए मामले को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "उच्च न्यायालय संबंधित सीबीआई अदालत के समक्ष प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और उसने प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश दिया है। जब उच्च न्यायालय ने उपरोक्त राय दी है, तो याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई अदालत के समक्ष अभियोजन और मुकदमे में देरी के कारण स्थानांतरण की आवश्यकता है। हमें नहीं लगता कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मामलों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।"

Justice BV Nagarathna and Justice Satish Chandra Sharma
Justice BV Nagarathna and Justice Satish Chandra Sharma

उल्लेखनीय है कि राजू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से सांसद थे, जब उन्होंने 2023 में अपनी ही पार्टी के नेता और तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

राजू ने बाद में पार्टी बदल ली और मार्च 2024 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए और उंडी विधानसभा क्षेत्र से 2024 के विधानसभा चुनाव जीते।

राजू ने इस आरोप पर मुकदमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की कि मौजूदा राज्य मशीनरी मुकदमे की कार्यवाही में देरी करके रेड्डी के पक्ष में काम कर रही है।

राजू ने इस बात पर जोर दिया कि सीबीआई ने भी उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती नहीं दी है, जिसमें रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दी गई थी। आगे बताया गया कि मुकदमा 10 साल से अधिक समय से चल रहा है और आरोप भी तय नहीं किए गए हैं।

इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि रेड्डी के खिलाफ मुकदमे को राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाए, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके और सीबीआई और रेड्डी को "मिल-जुलकर काम करने" से रोका जा सके।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी रेड्डी की ओर से पेश हुए।

वकील बालाजी श्रीनिवासन और रोहन दीवान राजू की ओर से पेश हुए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court rejects plea to transfer corruption case against YS Jagan Mohan Reddy out of AP, Telangana

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com