सुप्रीम कोर्ट ने अपंजीकृत लॉ फर्म की मुवक्किल से फीस वसूलने की याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि अपंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा दायर वाद भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।
Supreme Court Lawyers
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 'द चेन्नई लॉ फर्म' के नाम से जानी जाने वाली एक अपंजीकृत लॉ फर्म की अपने मुवक्किल से फीस वसूली की याचिका को खारिज कर दिया [द चेन्नई लॉ फर्म बनाम रेविश एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड]।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि अपंजीकृत भागीदारी फर्म द्वारा दायर किया गया मुकदमा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 (2) के तहत विचारणीय नहीं है।

इसलिए, इसने इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी के अपने आदेश में कहा, "भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 (2) के मद्देनजर, हमें उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता। याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए अन्य तर्क, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स (फीस) अधिनियम, 1988 के प्रावधानों पर आधारित हैं, पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी कानूनी व्यवसायी, न्यायिक या अन्यथा, सिविल कोर्ट के समक्ष वादी नहीं था।"

Justices Surya kant, Justice NK Singh
Justices Surya kant, Justice NK Singh

यह विवाद चेन्नई लॉ फर्म और रेविश एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड के बीच एक पेशेवर अनुबंध से उत्पन्न हुआ। कंपनी ने SARFAESI अधिनियम के तहत याचिका दायर करने के लिए फर्म को नियुक्त किया था।

फर्म के अनुसार, कंपनी ने याचिका दायर करते समय फीस का 50% और असाइनमेंट पूरा होने पर शेष राशि का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, प्रतिवादी कथित रूप से समय पर भुगतान करने में विफल रहा, जिसके कारण ₹6.57 लाख की राशि बकाया हो गई।

फर्म ने कई डिमांड नोटिस जारी किए, जिनमें से एक इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नतीजतन, इसने चेन्नई सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया।

ट्रायल कोर्ट ने लॉ फर्म के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को ब्याज के साथ दावा की गई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

हालांकि, कंपनी ने इस फैसले को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (अपील कोर्ट) के समक्ष चुनौती दी, जिसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

अपील कोर्ट ने माना कि मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं था क्योंकि फर्म अपंजीकृत थी, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 69 (2) का उल्लंघन करती है, जो अपंजीकृत फर्मों को तीसरे पक्ष के खिलाफ संविदात्मक अधिकारों को लागू करने से रोकती है।

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में, फर्म ने तर्क दिया कि भागीदारी अधिनियम की धारा 69(2) के तहत प्रतिबंध पेशेवर सेवाओं से उत्पन्न होने वाले दावों पर लागू नहीं होता, क्योंकि कानूनी शुल्क किसी व्यावसायिक उद्यम का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक है।

हालांकि, न्यायमूर्ति पीटी आशा ने इन तर्कों को खारिज कर दिया, और इस बात पर जोर दिया कि पारिश्रमिक का दावा करने का अधिकार पक्षों के बीच एक संविदात्मक समझौते से उत्पन्न होता है।

चूंकि अपीलकर्ता-फर्म अपंजीकृत थी और साझेदार फर्मों के रजिस्टर में सूचीबद्ध नहीं थे, इसलिए यह मुकदमा कानून के तहत बनाए रखने योग्य नहीं था, उच्च न्यायालय ने कहा।

इसने यह भी नोट किया कि फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रही, जिससे उसका मामला और कमजोर हो गया।

इसके बाद फर्म ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने अपील को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

चेन्नई लॉ फर्म का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एल श्रीराम (व्यक्तिगत रूप से पार्टी) ने किया, जिसमें अधिवक्ता शनमुगराजा, आनंद सेल्वम, मायिलसामी के, हबीब मुजफ्फर और जय किशोर सिंह शामिल थे।

[फैसला पढ़ें]

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