एससी ने माल्या द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा जिसमे माल्या को अवमानना ​​का दोषी मानते हुए पुनरावलोकन की मांग की

9 मई, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने माल्या को बैंक ऋण न चुकाने के मामले में अदालत की अवमानना का दोषी पाते हुए 10 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
Vijay Malya
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सुप्रीम कोर्ट ने आज विजय माल्या द्वारा दायर याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए मई 2017 के फैसले की समीक्षा करने की मांग की, जिसमें उन्हें अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया।

न्यायमूर्ति यूयू ललित और अशोक भूषण की खंडपीठ ने माल्या की आज की सुनवाई के लिए दायर पुनरविलोकन याचिका को सुना। मामले को पहले स्थगित करना पड़ा चूंकि माल्या द्वारा दायर एक महत्वपूर्ण जवाब कोर्ट के केस रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं हुआ था।

माल्या एक बैंक लोन डिफॉल्ट मामले में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक आरोपी है, जिसमें अब निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है। बैंकों के एक संघ द्वारा सूप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

9 मई, 2017 को, उच्चतम न्यायालय ने बैंक ऋण चूक मामले में अदालत की अवमानना का दोषी पाते हुए, शराब के ठेकेदार को 10 जुलाई को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। इस आदेश के तुरंत बाद, माल्या ने उच्चतम न्यायालय में एक पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत की थी।

जब इस मामले पर पहले सुनवाई हुई थी, तब बैंकों ने आरोप लगाया था कि माल्या ने तथ्यों को छुपाया और अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीनना और तान्या माल्या को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का "घोर उल्लंघन" करते हुए संपत्ति का वितरण किया।

19 जून को, न्यायालय ने अपनी स्वयं की रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा कि पिछले तीन वर्षों से माल्या द्वारा दायर पुनरविलोकन याचिका को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।

जस्टिस ललित और भूषण की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में उल्लेख किया था कि पुनरावलोकन सीमित समायावधि के अंदर प्रस्तुत की गई थी, लेकिन तीन साल तक सूचीबद्ध नहीं हुई थी।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं की रजिस्ट्री से स्पष्टीकरण मांगा कि इस दौरान मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के नाम भी मांगे हैं।

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