सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन के लिए अब उपयुक्त न बताने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

याचिका में कहा गया है कि आने-जाने और आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई से जुड़ी चिंताओं के कारण, अब इस जगह पर बड़े प्रदर्शन सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते।
CJP Protest at Jantar Mantar
CJP Protest at Jantar Mantar
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एक याचिका पर जवाब मांगा। इस याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चिंताओं के कारण दिल्ली का जंतर-मंतर अब सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मामले पर निर्देश लेने का आदेश दिया।

CJI कांत ने कहा, "याचिका में कहा गया है कि आने-जाने की दिक्कतों और ज़रूरी मेडिकल सामान की सप्लाई वगैरह की वजह से जंतर-मंतर अब ऐसे विरोध-प्रदर्शनों के लिए सही जगह नहीं है। मुझे लगता है कि यह ज़रूरी है... मिस्टर सॉलिसिटर, कृपया निर्देश लें। नोटिस जारी करें और इसे अलग से लिस्ट करें।"

Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana
Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana

आज की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह पक्का करने के लिए निर्देश ज़रूरी हैं कि जंतर-मंतर पर वैसी झड़पें दोबारा न हों जैसी हाल के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थीं, खासकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा 20 जुलाई को बुलाए गए 'संसद चलो' मार्च के दौरान।

उन्होंने बताया कि AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इसी तरह के प्रदर्शन का आह्वान किया है।

वकील ने कहा, "श्री अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल बुलाया और प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का फ़ैसला किया। 20 जुलाई जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।"

इस बात पर ध्यान देते हुए CJI कांत ने जवाब दिया,

"वे (अधिकारी) जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है। अगर वे नहीं संभाल पाते हैं, तो गलत तरीके से संभालने की शिकायत लेकर हमारे पास आएं। मुझे यकीन है कि वे इसे संभाल लेंगे।"

जंतर-मंतर सालों से दिल्ली में सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए मुख्य जगहों में से एक रहा है। यहां अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन और 2012 के निर्भया विरोध प्रदर्शन से लेकर 2023 में पहलवानों के आंदोलन और हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन तक कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

यह याचिका हाल ही में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद दायर की गई है, जो जून में ऑनलाइन ग्रुप 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के आह्वान पर शुरू हुए थे। इसमें बार-बार प्रश्न पत्र लीक होने के कारण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी। इन विरोध प्रदर्शनों का समापन 20 जुलाई को संसद की ओर 'संसद चलो' मार्च के साथ हुआ।

सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जंतर-मंतर अब बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहां आने-जाने के रास्ते सीमित हैं, जिससे भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है और आपातकालीन चिकित्सा और अन्य ज़रूरी सेवाओं में बाधा आ सकती है।

याचिका में ऐसे विरोध प्रदर्शनों के लिए कोई वैकल्पिक जगह तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

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Supreme Court seeks Centre, Delhi's stand on plea claiming Jantar Mantar is no longer fit for protests

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