मणिपुर की इनर लाइन परमिट प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य से मांगा जवाब

याचिका ने परमिट प्रणाली को चुनौती देते हुए कहा कि यह राज्य को गैर-स्वदेशी व्यक्तियों या जो मणिपुर के स्थायी निवासी नहीं हैं, के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए बेलगाम शक्ति प्रदान करती है।
मणिपुर की इनर लाइन परमिट प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य से मांगा जवाब

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मणिपुर में इनर लाइन परमिट (ILP) की प्रणाली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य से जवाब मांगा। [अमरा बंगाली बनाम भारत संघ]।

एक संगठन अमरा बंगाली की याचिका ने परमिट प्रणाली को चुनौती देते हुए कहा कि यह राज्य को गैर-स्वदेशी व्यक्तियों या जो मणिपुर के स्थायी निवासी नहीं हैं, के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए बेलगाम शक्ति प्रदान करती है।

याचिका में कहा गया है, "कठोर आईएलपी प्रणाली मूल रूप से इनर लाइन से परे के क्षेत्र में सामाजिक एकीकरण, विकास और तकनीकी प्रगति की नीतियों का विरोध करती है, इसके अलावा राज्य के भीतर पर्यटन को बाधित करने के अलावा जो इन क्षेत्रों के लिए राजस्व सृजन का एक प्रमुख स्रोत है।"

जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया और इसे चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

परमिट प्रणाली कानूनों के अनुकूलन (संशोधन) आदेश, 2019 (2019 आदेश) के माध्यम से पेश की गई थी, जो 140 साल पुराने "औपनिवेशिक कानून" बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 (बीईएफआर) का विस्तार करती है।

याचिका में कहा गया है कि बीईएफआर को अंग्रेजों ने असम (तब बंगाल का हिस्सा) में चाय बागानों पर एकाधिकार बनाने और पहाड़ी इलाकों में अपने व्यावसायिक हितों को भारतीयों से बचाने के लिए अधिनियमित किया था।

बीईएफआर भारतीयों को बीईएफआर की प्रस्तावना में निहित क्षेत्रों में आदिवासी आबादी के साथ व्यापार करने से रोकता है।

2019 के आदेश के आधार पर, आईएलपी प्रणाली को प्रभावी रूप से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के जिलों पर लागू किया गया है, जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

याचिका मे कहा गया, "मणिपुर राज्य में आईएलपी प्रणाली का प्रभाव यह है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त राज्य का निवासी नहीं है, उसे "इनर लाइन परमिट" नामक विशेष परमिट के लिए आवेदन किए बिना राज्य में प्रवेश करने या वहां व्यापार करने की अनुमति नहीं है।"

यह प्रस्तुत किया गया अनुकूलन आदेश के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के हितों की रक्षा की "आड़" में आज तक कानून जारी है।

अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से दायर याचिकाकर्ता ने मणिपुर इनर लाइन परमिट दिशानिर्देश, 2019 को भी चुनौती दी।

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Supreme Court seeks response from Centre, State on plea challenging Manipur's Inner Line Permit system

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