सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के मनी पावर पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर ECI और केंद्र से जवाब मांगा

याचिकाकर्ता के वकील ने आज कोर्ट को बताया, "यह लोकतंत्र पर असर डालने वाला एक बुनियादी मुद्दा है।"
Supreme Court and Political Parties
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा। इस याचिका में चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैसे के बल के कथित बेतरतीब इस्तेमाल को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा मुश्किल संवैधानिक सवाल खड़े करता है। [कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]

इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने थोड़ी देर के लिए सुनवाई की।

CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi
CJI Surya Kant , Justice Joymalya Bagchi and Justice Vipul M Pancholi

पिटीशनर की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला डेमोक्रेटिक प्रोसेस के दिल पर हमला करता है।

भूषण ने कोर्ट से कहा, "यह डेमोक्रेसी पर असर डालने वाला एक बुनियादी मुद्दा है।"

सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने दूसरे इलाकों में खर्च की लिमिट का ज़िक्र किया और ऐसे रेगुलेटरी तरीकों के असर पर सवाल उठाए।

जस्टिस बागची ने कहा, "US में भी खर्च की लिमिट हैं, लेकिन कैंडिडेट्स के दोस्तों का क्या?"

उन्होंने आगे कहा कि अगर खर्च पर रोक लगाई गई तो कॉन्स्टिट्यूशनल चिंताएं हो सकती हैं।

जस्टिस बागची ने कहा, "अगर हम इतने खर्च पर रोक लगाते हैं... तो आप आकर कहेंगे कि 19(1)(a) के तहत मटीरियल सपोर्ट के ज़रिए मिली आज़ादी का उल्लंघन होता है। फिर क्या?"

जवाब में, भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट पहले ही बिना रोक-टोक वाली पॉलिटिकल फंडिंग के खराब असर को पहचान चुका है।

उन्होंने कहा, “इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में यह कोर्ट इस बात से सहमत है कि यह हमारे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां पैसे की ताकत का बेलगाम इस्तेमाल करती हैं।”

बेंच ने इस स्टेज पर मामले के मेरिट पर बात नहीं की। दलीलों को थोड़ी देर सुनने के बाद, CJI कांत ने निर्देश दिया,

“नोटिस जारी करें। 6 हफ़्ते बाद लिस्ट करें।”

इसी तरह की एक याचिका पहले दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए जाने वाले खर्च की लिमिट और असल में खर्च किए गए पैसे का खुलासा करने की मांग की गई थी। हालांकि, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उक्त याचिका जनवरी 2024 में वापस ले ली गई थी, और नई याचिका दायर करने की छूट दी गई थी।

अब टॉप कोर्ट के सामने जो याचिका है, वह सोसाइटी, कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई है।

यह मौजूदा याचिका सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी, 2024 के एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले के फैसले की रोशनी में अहम हो जाती है, जिसमें पांच जजों की संविधान बेंच ने एकमत से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। इस स्कीम के तहत डोनर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से बेयरर बॉन्ड खरीदकर बिना नाम बताए पॉलिटिकल पार्टियों को फंड दे सकते थे।

इस स्कीम को गैर-संवैधानिक ठहराते हुए, कोर्ट ने कहा कि नाम न बताने की आड़ में नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है और संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने और बोलने की आज़ादी की गारंटी का उल्लंघन होता है।

कोर्ट ने फाइनेंस एक्ट, 2017 के ज़रिए इनकम टैक्स एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट में किए गए उन बदलावों को भी रद्द कर दिया था, जिनसे ऐसे बिना नाम बताए डोनेशन मुमकिन हो पाए थे।

इसने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को निर्देश दिया कि वह अप्रैल 2019 से खरीदे और भुनाए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स पब्लिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के साथ शेयर करे।

इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट में एक अलग पिटीशन दी गई जिसमें स्कीम के तहत मिले फंड को ज़ब्त करने और कथित लेन-देन के अरेंजमेंट की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।

याचिका में कहा गया कि खरीद और कैश कराने की डिटेल्स से पता चलता है कि कंट्रीब्यूशन या तो संभावित क्रिमिनल केस से बचने के लिए या फाइनेंशियल फायदे, जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या पसंदीदा पॉलिसी फैसले पाने के लिए दिए गए थे।

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Supreme Court seeks response of ECI, Centre to plea for checks on money power by political parties during polls

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