सुप्रीम कोर्ट ने सवुक्कू शंकर को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट की अवमानना के आरोप में लगाई गई सजा पर रोक लगायी

15 सितंबर को, मद्रास उच्च न्यायालय मदुरै पीठ ने शंकर को अपने YouTube चैनल पर न्यायपालिका पर अपनी टिप्पणी के लिए आपराधिक अवमानना ​​के लिए दोषी ठहराया था, और उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी।
Supreme Court
Supreme Court

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा YouTuber सवुक्कू शंकर पर अदालत की अवमानना ​​के लिए लगाए गए छह महीने के कारावास की सजा को निलंबित कर दिया। [शंकर @ सवुक्कू शंकर बनाम न्यायिक रजिस्ट्रार और अन्य।]

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने शंकर को निर्देश दिया कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर वीडियो न बनाएं।

15 सितंबर को, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शंकर को उनके YouTube चैनल पर न्यायपालिका पर उनकी टिप्पणी के लिए आपराधिक अवमानना ​​​​के लिए दोषी ठहराया था।

हाईकोर्ट ने उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी।

22 जुलाई को शंकर ने यूट्यूब चैनल 'रेडपिक्स' पर कहा था कि 'पूरी न्यायपालिका' 'भ्रष्टाचार से त्रस्त' है. इसके बाद, जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और पी पुगलेंधी द्वारा उनके खिलाफ स्वत: अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू की गई।

4 अगस्त को हाईकोर्ट ने शंकर को दूसरा नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए. इसके बाद, शंकर ने मदुरै पीठ से कहा था कि वह न्यायपालिका में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर दिए गए अपने बयानों पर कायम हैं।

शंकर ने पीठ के समक्ष एक लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए दावा किया था कि वह अपने देश से "गहरा प्यार" करते हैं और चाहते हैं कि देश की संस्थाओं को मजबूत किया जाए।

उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से वह बोलते और लिखते हैं।

हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी दलील मानने से इनकार कर दिया था।

इसने कहा कि जबकि शंकर ने अपने बचाव में कहा था कि उनके बयानों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया था, और उन्होंने कहा था, केवल न्यायपालिका के लिए चिंता से बाहर, इसे "कम करने वाली परिस्थिति" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court suspends sentence imposed on Savukku Shankar by Madras High Court for contempt of court

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com