सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल से अधिक उम्र के दो दोषियों की 9 साल से अधिक की जेल की सजा को निलंबित किया

अदालत ने तीसरे दोषी की सजा को भी निलंबित कर दिया, जिसने 1983 में अपराध करने के समय किशोर होने का दावा किया था।
Prisons and Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 70 साल से अधिक उम्र के दो दोषियों की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया, जो एक हत्या के मामले में 9 साल से अधिक समय से जेल में हैं [महेंद्र राय @ हरेंद्र नारायण सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य]।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की एक खंडपीठ निचली अदालत द्वारा 1983 की हत्या के मामले में आवेदकों को दी गई सजा के खिलाफ तीन आरोपियों द्वारा दी गई सजा के निलंबन के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बाद में पटना उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था।

यह शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि तीन में से दो आरोपी, मीताराम राय और राम एकबाल राय, 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं और पहले ही 9 साल से अधिक की कैद की सजा काट चुके हैं।

अदालत को यह भी सूचित किया गया कि तीसरा आरोपी जुगत लाल राय वर्ष 1983 में अपराध की घटना की तारीख को किशोर था।

अदालत के संज्ञान में लाए गए तथ्यों और खुलासे को ध्यान में रखते हुए शीर्ष अदालत ने तीनों आरोपियों की सजा पर रोक लगाने के आवेदन को मंजूर कर लिया।

[आदेश पढ़ें]

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Supreme Court suspends sentence of two convicts in their 70s in jail for over 9 years

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