सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले मुद्दों और विभिन्न राज्यों में सामने आए संकट के प्रबंधन से संबंधित एक सू मोटू मामला दर्ज किया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में कोर्ट की सहायता के लिए हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया।
कोर्ट ने कहा कि COVID प्रबंधन से उत्पन्न मुद्दों से निपटने वाले छह उच्च न्यायालय भ्रम पैदा कर रहे थे।
हम एक अदालत के रूप में कुछ मुद्दों के आत्म-प्रेरणा संज्ञान लेना चाहते हैं। हम पाते हैं कि 6 उच्च न्यायालय दिल्ली, बॉम्बे सिक्किम, एमपी, कलकत्ता और इलाहाबाद हैं, वे सर्वोत्तम हित में अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं।
इसलिए कहा गया कि यह चार मुद्दों पर नोटिस जारी करेगा:
- ऑक्सीजन की आपूर्ति;
- आवश्यक दवाओं की आपूर्ति;
- टीकाकरण की विधि, तरीका और
- लॉकडाउन घोषित करने की शक्ति।
कोर्ट ने कहा, “हम चाहते हैं कि लॉकडाउन की शक्ति राज्यों के पास होनी चाहिए और न्यायिक निर्णय नहीं होना चाहिए। हम इन मुद्दों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हैं।“
मामले की सुनवाई कल फिर होगी जब केवल केंद्र सरकार और एमिकस क्यूरी की सुनवाई होगी।
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