न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उक्त न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के बजाय उन पर आपराधिक आरोप लगाया जाना चाहिए।
Justice Yashwant Varma
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सुप्रीम कोर्ट कल नकदी विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।

याचिका पर न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान सुनवाई करेंगे।

Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan
Justice Abhay S Oka and Justice Ujjal Bhuyan

अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उक्त न्यायाधीश का तबादला करने के बजाय उन पर आपराधिक आरोप लगाए जाने चाहिए।

इसमें के. वीरस्वामी मामले में 1991 के फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।

मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 14 मार्च की शाम को न्यायमूर्ति वर्मा के घर में आग लगने से अनजाने में बेहिसाब नकदी बरामद हुई थी। न्यायमूर्ति वर्मा और उनकी पत्नी उस दिन दिल्ली में नहीं थे। आग लगने के समय केवल उनकी बेटी और वृद्ध मां ही घर पर थीं।

इस घटना के कारण न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन्होंने ऐसे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह उन्हें फंसाने की साजिश प्रतीत होती है।

सीजेआई ने आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच करने के लिए 22 मार्च को तीन सदस्यीय समिति गठित की।

जली हुई नकदी की बरामदगी का एक वीडियो भी दिल्ली पुलिस आयुक्त ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साझा किया था और उसके बाद से इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट पर साझा किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया के साथ घटना पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट भी प्रकाशित की।

24 मार्च को, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पैतृक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का फैसला किया।

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Supreme Court to hear tomorrow plea seeking FIR against Justice Yashwant Varma

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