सुप्रीम कोर्ट ने सीसीआई की याचिका पर अमेज़न, फ्लिपकार्ट के मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया

विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित 26 याचिकाएं इस आरोप से संबंधित हैं कि मोबाइल फोन की बिक्री और खरीद के मामले में अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन किया है।
Amazon and Flipkart
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का आरोप लगाने वाले सभी मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया [भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम क्लाउडटेल]।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कहा,

"इस स्थानांतरण याचिका के विषय में शामिल मुद्दे को मूल रूप से रिट याचिका संख्या 26627/2024 में शामिल मुद्दे के रूप में देखा जाता है, जिस पर वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जा रही है। इसलिए, यह उचित होगा कि इस स्थानांतरण याचिका के विषय में सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए।"

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें Amazon और Flipkart से संबंधित 24 रिट याचिकाओं को या तो शीर्ष न्यायालय या किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

CCI ने इन याचिकाओं को अधिमानतः दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की थी, ताकि निर्णय में तेजी लाई जा सके और साथ ही इस मुद्दे पर किसी भी तरह के विरोधाभासी फैसलों की गुंजाइश को कम किया जा सके।

ये 24 याचिकाएँ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, कर्नाटक और इलाहाबाद सहित अन्य उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

ये मामले दिल्ली व्यापार संघ द्वारा दायर की गई सूचना से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें मोबाइल फोन की बिक्री और खरीद से संबंधित अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करते हुए विशेष व्यवस्था, भारी छूट और तरजीही लिस्टिंग में भाग लिया।

16 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन मामलों को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने उच्च न्यायालय को 6 जनवरी तक CCI के खिलाफ अमेज़न की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमान, जो CCI की ओर से पेश हुए, ने अदालत को सूचित किया कि एंटी-ट्रस्ट नियामक को कर्नाटक उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

उस सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित करने से पहले ही रोक दिया, क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि कुछ पक्षों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

इसके अलावा, यह भी बताया गया कि इसी मुद्दे से संबंधित दो और याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई हैं, जिससे रिट याचिकाओं की संख्या 26 हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं को स्थानांतरित करने का आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद ही पारित किया जा सकता है। इस प्रकार इसने मामले को 6 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।

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Supreme Court transfers Amazon, Flipkart cases to Karnataka High Court on CCI plea

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