सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि राज्य सिर्फ FIR दर्ज होने के आधार पर नौकरी देने से इनकार नही कर सकता

उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि किसी उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करते समय राज्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहरा नहीं सकता।
Supreme Court on FIR
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें उसने कहा था कि राज्य किसी व्यक्ति को केवल उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के आधार पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने से अयोग्य नहीं ठहरा सकता। [केरल राज्य एवं अन्य बनाम दुर्गादास एवं अन्य]

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 14 नवंबर को उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केरल राज्य की अपील खारिज कर दी। इससे पहले, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।

अंतिम आदेश में, पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय पारित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "इस मामले को देखते हुए, हमारे लिए उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।"

Justices PS Narasimha and Manoj Misra
Justices PS Narasimha and Manoj Misra

उच्च न्यायालय ने सितंबर 2023 में फैसला सुनाया था कि किसी उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त की पुष्टि करते समय, राज्य किसी आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को केवल यह कहकर नहीं दोहरा सकता कि सेवा उम्मीदवार "बुरा" या "पद के लिए अनुपयुक्त" है।

यह फैसला न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्ताक और शोभा अन्नम्मा इपेन की खंडपीठ ने सुनाया, जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि आपराधिक मामले में बरी होने से उम्मीदवार को सेवा में शामिल होने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।

उच्च न्यायालय ने केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (केएटी) के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया था।

केएटी ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह एक व्यक्ति को उसकी अलग रह रही पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मामले में बरी किए जाने के बाद कांस्टेबल के रूप में इंडिया रिजर्व बटालियन में शामिल होने की अनुमति दे।

उच्च न्यायालय द्वारा केएटी के फैसले को बरकरार रखने के बाद, राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

इसने सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

उस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि "जब यह विचार किया जा रहा था कि क्या कोई परिवीक्षार्थी जो नियोक्ता को दी गई व्यक्तिगत जानकारी में किसी महत्वपूर्ण तथ्य (अपराध मामले में शामिल होने का) को छिपाता है, तो न तो आपराधिक अपराध की गंभीरता और न ही उसमें अंतिम दोषमुक्ति प्रासंगिक है, क्या उसे परिवीक्षार्थी के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।"

हालांकि, वर्तमान मामले में, पीठ ने कहा कि सतीश चंद्र यादव में कानून की स्थिति केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रभाव नहीं डालती है।

हालांकि, इसने राज्य द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न को भी खुला रखा।

इसमें आगे कहा गया कि "याचिकाकर्ता-राज्य के विद्वान वकील श्री हर्षद वी. हमीद द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्न को उचित मामले में विचार के लिए खुला रखा गया है।"

कॉन्स्टेबल की ओर से अधिवक्ता कालीश्वरम राज, मोहम्मद सादिक टीए, तुलसी के राज, अपर्णा मेनन और चिन्नू मारिया एंटनी पेश हुए।

केरल राज्य की ओर से अधिवक्ता हर्षद वी. हमीद, दिलीप पूलकोट और एशली हर्षद पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Supreme Court upholds Kerala HC ruling that State can't deny job over mere registration of FIR

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