[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के पूर्वव्यापी विस्तार को बरकरार रखा

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने माना कि केंद्र सरकार के पास पूर्वव्यापी बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन इसे दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए।
Supreme Court , ED
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी बदलाव करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत उनका कार्यकाल दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया था। (सामान्य कारण बनाम भारत संघ)।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने माना कि केंद्र सरकार के पास पूर्वव्यापी बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन इसे दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति राव ने फैसला पढ़ते हुए कहा, "हमने ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए यूओआई की शक्ति को बरकरार रखा है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति के दौरान इस तरह के विस्तार को दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए।"

एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा मिश्रा के कार्यकाल में संशोधन करने वाले ईडी के 13 नवंबर, 2020 के आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाया गया था, जिसके बारे में एनजीओ ने दावा किया था कि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 का उल्लंघन है।

अधिनियम की धारा 25(सी) में प्रावधान है कि भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे का कोई भी व्यक्ति प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा और अधिनियम की धारा 25 (डी) में प्रावधान है कि प्रवर्तन निदेशक अपने पद ग्रहण करने की तारीख से कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

मिश्रा को नवंबर, 2018 के आदेश के तहत ईडी में प्रवर्तन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था।

उक्त दो साल का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में समाप्त हुआ था।

मिश्रा मई, 2020 में पहले ही 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुके थे।

हालांकि, केंद्र सरकार ने 13 नवंबर, 2020 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने 2018 के आदेश में इस आशय का संशोधन किया है कि 2018 के आदेश में लिखी गई 'दो साल' की अवधि को 'तीन साल' की अवधि में संशोधित किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 25 (डी) के पीछे न्यूनतम दो साल का कार्यकाल प्रदान करने का उद्देश्य केवल प्रवर्तन निदेशक को सभी प्रकार के प्रभावों और दबावों से बचाना है।

प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति में इस तरह की अवैधताएं प्रवर्तन निदेशालय की संस्था में नागरिकों के विश्वास को झकझोर देंगी।

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[BREAKING] Supreme Court upholds retrospective extension of tenure of ED Director Sanjay Kumar Mishra by Central govt

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