सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगायी

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया जो सरकारी कर्मचारी 2004 से पहले जारी भर्ती नोटिस के आधार पर सेवा मे शामिल हुए वे हालिया ज्ञापन के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें निर्देश दिया गया था कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर लागू होगी... [भारत संघ और अन्य बनाम पवन कुमार और अन्य]।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया और मामले को फरवरी 2024 में आगे के विचार के लिए पोस्ट किया।

हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो सरकारी कर्मचारी 2004 से पहले जारी भर्ती नोटिस के आधार पर सेवा में शामिल हुए थे, वे हालिया कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ओपीएस का लाभ उठा सकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी में कहा था कि सीएपीएफ में केंद्र सरकार की सेनाएं शामिल हैं और इसलिए, वे भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना को दिए गए ओपीएस के लाभों के हकदार हैं।

सीएपीएफ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल (बीएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ-साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जैसे बल शामिल हैं।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सरकारी आदेशों और अधिकारी ज्ञापनों (ओएम) को इस हद तक रद्द कर दिया था कि उन्होंने अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को ओपीएस के लाभों से वंचित कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सरकार की 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना, जो नई अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) लाती है, साथ ही 17 फरवरी, 2020 के ओएम ने उत्तरदाताओं पर एनपीएस को कर्मियों पर लागू नहीं करने के लिए रोक लगा दी है। सीएपीएफ को 'सशस्त्र बल' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे एनपीएस के दायरे से बाहर रखा गया है।

इसलिए, उन्होंने तर्क दिया था कि इसे ओपीएस द्वारा कवर किया जाना चाहिए न कि एनपीएस द्वारा।

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Supreme Courts stays Delhi High Court verdict granting Old Pension Scheme benefits to paramilitary forces

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