Rahul Gandhi, Surat Court
वादकरण
[ब्रेकिंग] सूरत सत्र न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज की
गांधी को 23 मार्च को सूरत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का मोदी उपनाम है" के लिए दोषी ठहराया था, जो उन्होंने 2019 में कोलार में एक चुनावी रैली में की थी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक झटका देते हुए सूरत की एक सत्र अदालत ने आज उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि के मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। [राहुल गांधी बनाम पूर्णेश मोदी ]
गांधी को 23 मार्च को सूरत में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी टिप्पणी "सभी चोरों का मोदी उपनाम है" के लिए दोषी ठहराया था, जो उन्होंने 2019 में कोलार में एक चुनावी रैली में की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
इसका मतलब यह होगा कि गांधी लोकसभा से अयोग्य बने रहेंगे।
उनकी सजा से पहले, गांधी केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद थे।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें