शाम 4 बजे तक सरेंडर करें: चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव से कहा, मोहलत देने से इनकार किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने के लिए और समय देने की अपील खारिज कर दी [राजपाल नौरंग यादव और अन्य बनाम मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य]।
सोमवार को यादव को चेक बाउंस केस में शिकायतकर्ता को पेमेंट न करने के कारण 4 फरवरी तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, उन्होंने इसके बजाय समय बढ़ाने के लिए अर्जी दी।
इसे खारिज करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सरेंडर का आदेश तभी दिया गया था जब वह कोर्ट को दिए गए किसी भी आश्वासन का पालन करने में नाकाम रहे।
बेंच ने कहा, "आपको सरेंडर करने के लिए दो दिन का समय दिया गया था क्योंकि आपने कहा था कि आप बॉम्बे में हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई आधार है। अब और नरमी दिखाने का कोई आधार नहीं है। आज आपको शाम 4 बजे सरेंडर करना होगा।"
मई 2024 में, एक सेशंस कोर्ट ने यादव को चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराया था और छह महीने जेल की सज़ा सुनाई थी।
हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने उनके वकील के इस भरोसे पर उनकी सज़ा सस्पेंड कर दी कि वह उस प्रोडक्शन कंपनी के साथ इस मामले को मिल-जुलकर सुलझाने को तैयार हैं, जिसके वह कर्ज़दार थे। लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।
सोमवार को, कोर्ट ने यादव की इस सफाई को खारिज कर दिया कि डिमांड ड्राफ्ट में अनजाने में हुई गलती के कारण पेमेंट नहीं हो पाया, यह देखते हुए कि उन्होंने गलती को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
यादव ने पहले ₹2.5 करोड़ का बकाया दो किस्तों में चुकाने की इजाज़त मांगी थी - ₹40 लाख 16 दिसंबर, 2025 तक और बाकी ₹2.1 करोड़ इस साल 15 जनवरी तक। कोर्ट ने कहा कि आज तक भी यादव ने अपने वादे के मुताबिक पेमेंट नहीं किया है।
जस्टिस शर्मा ने हाल ही में कहा, "हैरानी की बात है कि आज भी इस कोर्ट को बताया गया है कि न तो डिमांड ड्राफ्ट माननीय रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा किए गए हैं और न ही ₹2.10 करोड़ की रकम चुकाई गई है।"
कोर्ट ने यादव के बर्ताव की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पेमेंट करने और समझौता करने के भरोसे पर बार-बार सुनवाई टालने की मांग की। आदेश में कहा गया,
"इस कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 का बर्ताव निंदा के लायक है। बार-बार भरोसा दिलाने और इस कोर्ट से नरमी बरतने की गुहार लगाने के बावजूद, याचिकाकर्ता नंबर 1 समय-समय पर दिए गए आदेशों का पालन करने में नाकाम रहा है।"
इसलिए, कोर्ट ने यादव को 4 फरवरी तक संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया।
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Surrender by 4 PM: Delhi High Court to actor Rajpal Yadav in cheque bounce case, refuses extension


