"सुस्वागतम": सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में प्रवेश के लिए आगंतुकों के पास के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया; लंबी कतारों को अलविदा

सुस्वागतम नाम का पोर्टल आगंतुको, वादियो, पत्रकारो आदि को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति देता है। पहले प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट परिसर मे ई-सेवा केंद्र मे कतार में खड़ा होना शामिल था।
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सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के परिसर में प्रवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास प्राप्त करने के लिए आगंतुकों, वादियों और पत्रकारों के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है।

सुस्वागतम नाम का पोर्टल आगंतुकों, वादियों, वकील, न्यायिक कानून क्लर्कों, कर्मचारियों, पक्षकारों और पत्रकारों को इलेक्ट्रॉनिक पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देता है।

पहले की प्रक्रिया में न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति देने से पहले पेपर पास प्राप्त करने के लिए ई-सेवा केंद्र पर कतारों में खड़ा होना शामिल था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण मामले में आज की सुनवाई शुरू करने से पहले लॉन्च की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "कोई भी व्यक्ति एक शाम पहले ही पास बनवा सकता है। जैसे ही व्यक्ति सुरक्षा काउंटर पर आता है, सीआईएसएफ को पास की पूरी जानकारी दिखाई देती है। हमने इसे सुस्वागतम् कहा है। 25 जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पोर्टल का परीक्षण किया गया था। पायलट आधार पर 8 अगस्त तक 10,000 से अधिक ई-पास जारी किए गए। हमारे पास इसका उपयोग करने के तरीके पर एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है और हमारे पास जल्द ही यह अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी होगा। ई-सेवा केंद्र प्रशिक्षण में मदद करेगा।"

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इस कदम का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, "यह एक बड़ी चिंता थी। पूरा देश आभारी रहेगा। हम सुबह 9 बजे आते थे ताकि हमें 10.30 बजे तक प्रवेश करने के लिए पास मिल जाए। यह 12-13 साल पहले की बात है।" आगंतुकों/वादियों द्वारा पोर्टल के उपयोग के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, सुस्वागतम का उद्देश्य आधिकारिक या मामले से संबंधित उद्देश्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दौरा करने के लिए पेपरलेस ई-पास प्राप्त करने के लिए एक सहज और सीधी प्रक्रिया प्रदान करना है।

मांगे गए पास की श्रेणी के आधार पर, सफल पंजीकरण पर ई-पास के विवरण के साथ एक समर्पित डैशबोर्ड होगा।

ई-पास आवेदन करने पर वकील, पत्रकार, कानून क्लर्क और कर्मचारियों के लिए 30 दिनों तक वैध हो सकता है।

[आगंतुकों की एसओपी पढ़ें]

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