मद्रास HC ने TN बार से कहा: अपने कार्यालयो मे विवाह कराने वाले, विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले वकीलो के खिलाफ कार्रवाई करे

जस्टिस एम धंदापानी और आर विजयकुमार ने वकीलों के कार्यालयों में आयोजित 'स्वाभिमान' विवाह को अवैध ठहराया।
Lawyers, Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु स्टेट बार काउंसिल को उन वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जो अपने कार्यालयों या ट्रेड यूनियन कार्यालयों में गुप्त विवाह की अध्यक्षता करते हैं और विवाह प्रमाण पत्र जारी करते हैं। [इलवरसन बनाम पुलिस अधीक्षक]।

5 मई को पारित एक आदेश में, उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ के जस्टिस एम धंदापानी और आर विजयकुमार की एक अवकाश पीठ ने पुष्टि की कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस तरह के विवाह और उसी के अनुसार जारी किए गए विवाह प्रमाण पत्र अवैध हैं।

पीठ ने आगे कहा कि 'स्वाभिमान' प्रावधान के तहत किए गए विवाह सहित सभी विवाहों को "तमिलनाडु विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 के तहत पंजीकृत होना चाहिए और पार्टियों को रजिस्ट्रार के सामने शारीरिक रूप से पेश होना चाहिए।"

1968 में, तमिलनाडु राज्य ने स्वाभिमान विवाहों को वैध कर दिया, जिसके लिए दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है, जो विवाह के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को पूरा करते हैं, और उच्च जाति के पुजारियों और विस्तृत अनुष्ठानों से दूर रहते हैं। हालाँकि, इन शादियों को भी कानून के अनुसार पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा "हम हैरान हैं कि अधिवक्ताओं को अपने कार्यालय या ट्रेड यूनियन में विशेष विवाह करने के लिए कैसे अधिकृत किया जाता है?"

इसने एस बालकृष्णन पांडियन बनाम पुलिस अधीक्षक के मामले में शीर्ष अदालत के 2014 के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया था कि अधिवक्ताओं के कार्यालयों और बार एसोसिएशन के कमरों में गोपनीयता में किए गए विवाह कानून के तहत आवश्यक नहीं हैं।

अदालत एक इलावरासन द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता ने जबरन हिरासत में लिया था, हालांकि उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7-ए के तहत अधिवक्ताओं और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में शादी की थी।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ताओं ने जोड़े को स्वाभिमान विवाह प्रमाणपत्र जारी किया था।

कोर्ट ने कहा कि शादी अवैध थी और फिर बार काउंसिल को निर्देश दिया कि मौजूदा मामले में संबंधित वकीलों को नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने बार काउंसिल को राज्य भर में इस तरह के विवाह कराने वाले सभी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।

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Take action against lawyers presiding over marriages in their offices, issuing marriage certificates: Madras High Court to TN Bar Council

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