ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला: तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किया

न्यायालय ने राज्य सरकार को शैक्षिक प्रवेश और सार्वजनिक रोजगार में भर्ती में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उपाय करने का भी निर्देश दिया।
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में तेलंगाना किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया, यह पाते हुए कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनकी गरिमा पर हमला है। [वी वसंत मोगली बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य]

मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने पाया कि यह कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और स्पष्ट रूप से मनमाना है।

फैसले में कहा गया है, "यह कानून तृतीय लिंग समुदाय के मानवाधिकारों का उल्लंघन तो है ही, उनके निजी क्षेत्र में घुसपैठ के साथ-साथ उनकी गरिमा पर भी हमला है। इस प्रकार यह निजता के अधिकार और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा के अधिकार दोनों के लिए अपमानजनक है। यह न केवल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।"

न्यायालय ने कहा कि अधिनियम इस धारणा पर आगे बढ़ा है कि एक वर्ग के रूप में किन्नर अपराधी हैं। इस संबंध में, यह देखा गया कि अधिनियम ने कुछ जनजातियों को एक साथ समूहीकृत किया था जिन्हें एक ही वर्गीकरण के तहत आपराधिक जनजाति और किन्नर घोषित किया गया था।

यह माना गया कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि यह अधिनियम भारत के संवैधानिक दर्शन के लिए अभिशाप था।

कोर्ट ने कहा, "यह न केवल मनमाना और अनुचित है, बल्कि स्पष्ट रूप से मनमाना भी है क्योंकि यह किन्नरों के पूरे समुदाय को अपराधी बनाता है।"

यह फैसला एनएएलएसए मामले, केएस पुट्टास्वामी मामले और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जांच के बाद पारित किया गया था।

विशेष रूप से, न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को शैक्षिक प्रवेश और सार्वजनिक रोजगार में भर्ती में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उपाय करने का भी निर्देश दिया।

फैसले में कहा गया, "तेलंगाना राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी और सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के मामलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश/प्रशासनिक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है।"

इसने आगे निर्देश दिया है कि 2014 में तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू की गई आसरा पेंशन योजना का लाभ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

1919 के तेलंगाना किन्नर अधिनियम के तहत हैदराबाद शहर में रहने वाले किन्नरों का एक रजिस्टर रखना अनिवार्य था, अगर उन पर लड़कों के अपहरण और उन्हें नपुंसक बनाने या अप्राकृतिक अपराध करने या उन्हें बढ़ावा देने का संदेह हो।

अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई है, यदि वे सड़क या सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के कपड़े पहने हुए या आभूषण पहने हुए, गाते हुए, नृत्य करते हुए या सार्वजनिक मनोरंजन में भाग लेते हुए पाए जाते हैं। इसके लिए दो साल तक की जेल की सजा भी निर्धारित की गई थी।

सोलह वर्ष से कम उम्र के लड़के के साथ पाए जाने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और दो साल तक की जेल हो सकती है।

इस कानून को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर दो संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई की. एक संबंधित याचिका में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई है।

तीसरी याचिका में अनुरोध किया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आसरा योजना के तहत तीन महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान दिया जाए।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह अधिनियम पुराना हो चुका है और आधुनिक जीवन और सोच से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा कि यह कानून भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह बिना किसी आधार के ट्रांसजेंडर समुदाय को अपराधी बनाता है।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम ने ट्रांसजेंडर समुदाय की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मनमाने प्रतिबंध लगाए हैं, साथ ही निजता के उनके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया है।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह अधिनियम एनएएलएसए बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अक्षरशः और भावना के खिलाफ था, जिसने ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में घोषित किया था।

दूसरी ओर, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी उपायों को कवर करता है।

राज्य ने प्रस्तुत किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जिम्मेदार विशिष्ट अपराधों जैसे कि लड़कों का अपहरण करना या उन्हें नपुंसक बनाना या अप्राकृतिक अपराध करना, के लिए कोई प्रावधान नहीं था। राज्य ने कहा कि चुनौती के तहत अधिनियम ऐसे अपराधों को नियंत्रित और संबोधित करता है।

हालाँकि, न्यायालय ने राज्य के रुख से असहमति जताई और फैसला सुनाया कि अधिनियम असंवैधानिक था।

इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य कल्याण बोर्ड को तेलंगाना राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को अपने सदस्यों में से एक के रूप में शामिल करने का भी आदेश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड एक स्थायी निकाय होना चाहिए, हालांकि व्यक्तिगत सदस्यों का कार्यकाल सीमित हो सकता है।

[निर्णय पढ़ें]

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Assault on dignity of transgender persons: Telangana High Court strikes down Telangana Eunuchs Act as unconstitutional

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