थंजावुर छात्र आत्महत्या: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार किया लेकिन टीएन डीजीपी की याचिका पर नोटिस जारी किया

हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की बेंच ने राज्य पुलिस के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियो को चुनौती देने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और उस पहलू पर नोटिस जारी किया।
Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को थंजावुर छात्र आत्महत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु बनाम मुरुगनाथम]।

हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की बेंच ने राज्य पुलिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और उस पहलू पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने कहा, "सीबीआई की जांच जारी रहने दीजिए। सीबीआई की जांच में दखल देना हमारे लिए शायद उचित नहीं होगा। कृपया जुटाए गए सबूतों को सीबीआई को सौंप दें।"

कोर्ट ने कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं।

अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), तमिलनाडु द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, इस मामले की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी।

डीजीपी की याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने में गलती की है। याचिका में राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की भी मांग की गई है।

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Thanjavur student suicide: Supreme Court refuses to stay CBI probe but issues notice on plea by TN DGP

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