सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को थंजावुर छात्र आत्महत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। [पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु बनाम मुरुगनाथम]।
हालांकि, जस्टिस संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी की बेंच ने राज्य पुलिस के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती देने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और उस पहलू पर नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा, "सीबीआई की जांच जारी रहने दीजिए। सीबीआई की जांच में दखल देना हमारे लिए शायद उचित नहीं होगा। कृपया जुटाए गए सबूतों को सीबीआई को सौंप दें।"
कोर्ट ने कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाएं।
अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), तमिलनाडु द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, इस मामले की जांच राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी।
डीजीपी की याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने में गलती की है। याचिका में राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को हटाने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की भी मांग की गई है।
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