टूलकिट केस: गिरफ्तारी पूर्व निकिता जैकब, शांतनु मुलुक, सुभम कर को दिल्ली पुलिस 7 दिन का नोटिस दे

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि जांच अभी भी एक प्रारंभिक चरण में थी और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता थी।
Nikita Jacob, Shantanu Muluk, Shubham Kar Chaudhuri
Nikita Jacob, Shantanu Muluk, Shubham Kar Chaudhuri

दिल्ली की एक अदालत ने आज किसान विरोध प्रदर्शन के मामले में निकिता जैकब, शांतनु मुलुक और शुभम कर चौधरी की अग्रिम जमानत अर्जी का निस्तारण कर दिया।

न्यायालय ने दर्ज किया कि यदि तीनों आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी अपरिहार्य है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें सात कार्यदिवसों की अग्रिम सूचना दी जाएगी। इन सात दिनों के दौरान, अभियुक्त अपने कानूनी उपायों का लाभ उठा सकते हैं।

अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने की।

जैकब और मुलुक के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने विलुप्त होने के विद्रोह नामक एक पर्यावरणीय अभियान के लिए काम किया और उनका किसी भी अलगाववादी विचारधारा, विशेषकर खालिस्तानी आंदोलन से कोई संबंध नहीं था।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि जांच अभी भी एक प्रारंभिक चरण में थी और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता थी।

यह देखते हुए कि समान समय लेने वाला होगा, अदालत ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया कि क्या उनके पास वर्तमान में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सामग्री है।

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Toolkit Case: Delhi Police to give 7-day notice to Nikita Jacob, Shantanu Muluk, Subham Kar before arrest; anticipatory bail plea disposed of

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