[टूलकिट केस] दिल्ली HC ने केंद्र, पुलिस को मीडिया लीक से संबंधित दिशा रवि की याचिका मे जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया

18 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए, न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
Disha Ravi, Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को एक आखिरी मौका दिया कि वह टूलकिट एफआईआर में मीडिया लीक को लेकर दिशा रवि की याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करे।

18 मई को सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए, न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए रवि की अंतरिम प्रार्थना भी अगली तारीख पर विचार की जाएगी।

अपनी याचिका में, दिशा ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस और कई मीडिया घरानों द्वारा लीक हुए खोजी मामले और पूर्वाग्रही प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर उन पर हमला किया गया था।

यह दावा किया गया था कि इस तरह का आचरण उसकी बेगुनाही को मानने के खिलाफ गया और निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे न्याय प्रशासन प्रभावित होता है।

याचिका में अन्य पक्ष समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA), न्यूज़ 18, इंडिया टुडे और टाइम्स नाउ हैं।

विस्तृत सुनवाई के बाद, कोर्ट ने 19 फरवरी को समाचार चैनल के संपादकों को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश दिया था कि रिपोर्टिंग करते समय उचित नियंत्रण का प्रयोग करें ताकि किसानों के विरोध प्रदर्शन के टूलकिट मामले की जांच में बाधा न आए।

साथ ही, रवि को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि मामले से जुड़े जांच के दौरान उससे जुड़े लोग दिल्ली पुलिस से बदसलूकी नहीं करें।

रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी की रात को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उसने एक Google दस्तावेज़ में संपादन किया था जिसे जारी किए गए किसानों के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित टूलकिट के रूप में साझा किया गया था।

उसे 23 फरवरी को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी।

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[Toolkit Case] Delhi High Court grants final chance to Centre, Delhi Police to file response in Disha Ravi's petition concerning media leaks

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