बेरोज़गार महिला की ज़मीन को संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का हवाला देते हुए फिर से कहा कि हिंदू महिला के नाम पर रजिस्टर्ड कोई भी संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होती है, जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो।
Karnataka High Court
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ़ इस बात से यह नहीं माना जा सकता कि किसी महिला के नाम पर खरीदी गई संपत्ति संयुक्त परिवार के पैसे से खरीदी गई थी, भले ही वह महिला बेरोज़गार हो और उसकी आय का कोई स्वतंत्र ज़रिया न हो [राजेश एक्सपोर्ट्स बनाम बी देवराज]।

जस्टिस जयंत बनर्जी और तारा वितस्ता गंजू की बेंच ने बेंगलुरु में एक प्रॉपर्टी को लेकर एस. बालासुब्रमण्यम के दो बेटों और पत्नी के पक्ष में 2009 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए यह बात कही।

बालासुब्रमण्यम को यह प्रॉपर्टी अपनी माँ ललिथम्मा से विरासत में मिली थी। 2004 में, उन्होंने यह प्रॉपर्टी 'राजेश एक्सपोर्ट्स' नाम की कंपनी को बेच दी।

इसके कुछ समय बाद ही बालासुब्रमण्यम लापता हो गए। हालाँकि, उनके दो बेटों और पत्नी (वादी) ने राजेश एक्सपोर्ट्स को प्रॉपर्टी बेचे जाने को चुनौती दी।

उन्होंने तर्क दिया कि ज़मीन संयुक्त परिवार की संपत्ति थी जिसमें उनके भी अधिकार थे, और जिसे बालासुब्रमण्यम अकेले अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच सकते थे। उन्होंने उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा माँगते हुए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया।

इसलिए, इस मामले का मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या विवादित प्रॉपर्टी हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति थी या नहीं।

2009 में ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार की संपत्ति थी, और फैसला सुनाया कि बालासुब्रमण्यम के बेटों और पत्नी का इसमें एक-चौथाई (1/4) हिस्सा बनता है।

ट्रायल कोर्ट ने तर्क दिया कि ललिथम्मा - जिनके नाम पर बालासुब्रमण्यम को विरासत में मिलने से पहले प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी - एक बेरोजगार गृहिणी थीं और उनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने यह मान लिया कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी संयुक्त परिवार के फंड (संयुक्त हिंदू परिवार के मुख्य फंड) का इस्तेमाल करके खरीदी गई थी, जिससे यह संयुक्त परिवार की संपत्ति बन गई।

राजेश एक्सपोर्ट्स ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने 29 अगस्त को फैसला सुनाया कि ट्रायल कोर्ट का नज़रिया गलत था।

"सिर्फ़ यह मान लेना कि चूँकि श्रीमती ललिथम्मा एक महिला थीं और बेरोजगार थीं, इसलिए उनके पास कोई फंड नहीं होगा - जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने माना है - सही नहीं होगा।"

Justices Jayant Banerji and Tara Vitasta Ganju
Justices Jayant Banerji and Tara Vitasta Ganju

हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 का हवाला देते हुए फिर से कहा कि किसी हिंदू महिला के नाम पर रजिस्टर्ड कोई भी संपत्ति उसकी अपनी (पूर्ण) संपत्ति होती है, जब तक कि इसके विपरीत कोई सबूत न हो।

इस मामले में, कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि ललिथम्मा उस संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं थीं जो उनके पास थी, या यह कि संपत्ति परिवार के पैसों से खरीदी गई थी।

कोर्ट ने कहा, "यह कोर्ट वादियों की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि मुकदमे में शामिल संपत्ति, जिसे सेल डीड के तहत स्वर्गीय श्रीमती ललिथम्मा के नाम पर खरीदा गया था, असल में स्वर्गीय श्री डी.एम. सुब्बैया (ललिथम्मा के पति) ने संयुक्त परिवार के पैसों से श्रीमती ललिथम्मा के नाम पर हासिल की थी... मुकदमे में शामिल संपत्ति की खरीद के लिए संयुक्त परिवार के फंड के अस्तित्व को साबित करने की जिम्मेदारी वादियों पर थी, जिसे वे पूरा करने में नाकाम रहे।"

असल में, कोर्ट ने माना कि बिना आय वाली गृहिणी होने का मतलब यह नहीं है कि कोई महिला स्वतंत्र रूप से संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती, और न ही इससे उसकी निजी संपत्ति परिवार की संपत्ति बन जाती है।

इसके बाद कोर्ट ने राजेश एक्सपोर्ट्स की अपील को मंज़ूरी दे दी और वादियों के पक्ष में ट्रायल कोर्ट के पिछले फैसले को पलट दिया।

अपीलकर्ता राजेश एक्सपोर्ट्स की ओर से वकील रोहन कोठारी पेश हुए।

प्रतिवादियों/वादियों की ओर से वकील सी. शंकर रेड्डी, पी. उस्मान और के.आर. अशोक कुमार पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Unemployed woman's land cannot be assumed to be joint family asset: Karnataka High Court

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