केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल की अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में तलब किया है।
बिदानगर में विशेष अदालत द्वारा सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज करने के आदेश के बाद शाह ने 22 फरवरी को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होने को कहा।
“भारतीय दंड संहिता की 500 (धारा) के आरोप का जवाब देने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। अदालत ने आदेश दिया कि आप 22 फरवरी को सुबह 10 बजे बिदानगर में विशेष न्यायाधीश (एमपी / एमएलए) की अदालत के समक्ष पेश होना आवश्यक हैं।
बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, ने 11 अगस्त, 2018 को कोलकाता में भाजपा द्वारा आयोजित एक रैली में शाह द्वारा दिए गए भाषण पर आपत्ति जताते हुए मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।
उनकी शिकायत के अनुसार, शाह ने अपने भाषण के दौरान कथित तौर पर मुख्यमंत्री के भतीजे के लिए घिनौने संदर्भों को हवा देकर बनर्जी पर कई झूठे आरोप लगाए।
निम्नलिखित कथनों (अंग्रेजी अनुवाद) पर विशेष रूप से बैनर्जी द्वारा आपत्ति जताई गई थी:
“नारद, शारदा, रोज वैली सिंडिकेट का भ्रष्टाचार। भतीजे का भ्रष्टाचार। ममताजी द्वारा भ्रष्टाचार की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया है। ”
शिकायत ने कहा गया कि, आरोप साफ़ तौर पर पर असत्य हैं और आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और नुकसान पहुंचाने के लिए एक चाल है
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