विश्वविद्यालय वैचारिक मतभेदों को लेकर छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन पर रोक नहीं लगा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

जस्टिस जसमीत सिंह ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने डॉ. बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा छात्र के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया;कैंपस मे हुए विरोध प्रदर्शन मे शामिल होने का आरोप था
Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में यह फैसला दिया कि कोई भी यूनिवर्सिटी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों या विचारों की अभिव्यक्ति पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचार मैनेजमेंट की विचारधारा से मेल नहीं खाते।

जस्टिस जसमीत सिंह ने यह टिप्पणी तब की, जब उन्होंने दिल्ली की डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी द्वारा एक छात्र के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया। इस छात्र पर कैंपस में हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का आरोप था।

13 मार्च को जारी एक आदेश में, कोर्ट ने उस छात्र की याचिका को स्वीकार कर लिया। इस याचिका में यूनिवर्सिटी के जून और अगस्त 2025 में जारी किए गए दो आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनके कारण उस छात्र को संस्थान से निष्कासित कर दिया गया था।

कोर्ट ने माना कि यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई सज़ा "बहुत ज़्यादा असंगत" थी और कानून की नज़र में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "यूनिवर्सिटी बोलने की आज़ादी और विचारों की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि छात्रों के एक समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचार यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट की विचारधारा से मेल नहीं खाते।"

कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शांतिपूर्ण असहमति और चर्चा, शैक्षणिक माहौल का एक अभिन्न अंग हैं।

कोर्ट ने आगे कहा, "एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ आज्ञापालन स्वीकार करती है और विरोध-प्रदर्शनों व आलोचना को हतोत्साहित करती है, वह अपनी व्यापक शैक्षणिक भूमिका निभाने में विफल रहेगी। यूनिवर्सिटी की भूमिका असहमति के हर रूप को दबाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी अभिव्यक्तियों का जवाब दिया जाए और उन पर ध्यान दिया जाए।"

Justice Jasmeet Singh
Justice Jasmeet Singh

यह मामला रैगिंग और बुलीइंग के आरोपों से शुरू हुए एक विवाद से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता छात्रा, जो विश्वविद्यालय के ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम में नामांकित थी, ने आरोप लगाया कि उसे गंभीर रैगिंग, बुलीइंग और लिंग-संवेदनशील टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की।

इस घटना से जुड़ी शिकायतों और विरोध प्रदर्शनों में याचिकाकर्ता ने हिस्सा लिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने उसे निलंबित कर दिया।

इस निलंबन को पहले एक अलग याचिका के ज़रिए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अप्रैल 2025 में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति तो दे दी, लेकिन यह निर्देश भी दिया कि जब तक मामले की जाँच चल रही है, तब तक वह इस घटना से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या धरने में हिस्सा न ले।

इसके बाद, विश्वविद्यालय ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने एक छात्र संगठन द्वारा आयोजित पूरे कैंपस में हुए बहिष्कार में हिस्सा लिया था। मई 2025 में उसे एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया, जिसमें उस पर कोर्ट के निर्देशों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के छात्र अनुशासन संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि उसने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि वह तो बस एक दोस्त से मिलने के लिए विरोध स्थल के पास मौजूद थी, तभी कैंपस सुरक्षाकर्मियों ने उसकी तस्वीर खींच ली।

इस स्पष्टीकरण के बावजूद, विश्वविद्यालय ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई और अंततः उसे कथित तौर पर एक धरने में हिस्सा लेने के आरोप में विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने इन अनुशासनात्मक आदेशों को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

इस मामले की जाँच करते हुए, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विश्वविद्यालय बौद्धिक आदान-प्रदान और बहस के मंच के तौर पर कितनी अहम भूमिका निभाते हैं।

[आदेश पढ़ें]

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Universities cannot curb peaceful student protest over ideological differences: Delhi High Court

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