धर्म परिवर्तन रैकेट मामले में यूपी कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम को दी जमानत

आरोप लगाया गया कि मौलाना उमर गौतम ने हिंदू देवताओ का अपमान, घृणित शब्दो का उपयोग करके हिंदू शिक्षकों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया और उन्हे बहुत सारे पैसे के साथ विदेश भेजने का लालच दिया।
धर्म परिवर्तन रैकेट मामले में यूपी कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम को दी जमानत
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लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने इस सप्ताह मौलाना उमर गौतम को कथित जबरन धर्म परिवर्तन के एक मामले में जमानत दे दी थी।

अदालत उस मामले से निपट रही थी जहां मौलाना उमर गौतम के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत एक स्कूल शिक्षक पर कथित रूप से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

फतेहपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) राजेंद्र सिंह ने गौतम को जमानत देते हुए कहा कि कथित अपराध 2020 की शुरुआत में किया गया था, जबकि धर्मांतरण विरोधी कानून जिसके तहत गौतम पर मामला दर्ज किया गया है, 27 नवंबर, 2020 से लागू हुआ।

कोर्ट ने गौतम को ₹1 लाख के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर जमानत दे दी।

आवेदक/अभियुक्त के खिलाफ धारा 420, धारा 120-बी, धारा 153-ए, धारा 153-बी, धारा 295-ए और धारा 3 और 5 उत्तर प्रदेश में अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था।

[आदेश पढ़ें]

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UP Court grants bail to Maulana Umar Gautam in alleged religious conversion racket case

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