[उपहार सिनेमा त्रासदी] दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल ब्रदर्स की सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुशील अंसल और गोपाल अंसल ने एक अन्य सह-आरोपियों के साथ सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने सबूतों से छेड़छाड़ मामले में 7 साल की सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
Ansal brothers

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अंसल ब्रदर्स, गोपाल और सुशील अंसल की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए उनकी सात साल की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। (सुशील अंसल बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य)।

यह आदेश एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंसल बंधुओं द्वारा सत्र न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील में सुनाया था जिसमें उनकी सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने, हालांकि, सह-आरोपी अनूप सिंह करायत द्वारा उसी राहत की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया।

करायत के साथ अंसल बंधुओं ने सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसने 1997 के उपहार सिनेमा आग त्रासदी मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए उनकी सात साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था, "न्यायिक जगत के प्रदूषकों को संस्था की उदात्तता को बनाए रखने के लिए कोई उदारता नहीं दिखाने की आवश्यकता है और न्याय के प्रशासन में आम जनता में विश्वास का सहारा लेना न्याय के दौरान किसी भी हस्तक्षेप, न्याय चाहने वालों के मार्ग में किसी भी बाधा का कारण है कानून की महिमा का अपमान है और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है।"

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[Uphaar Cinema Tragedy] Delhi High Court refuses to suspend sentence of Ansal Brothers in evidence tampering case

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