[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट के स्वत: हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि वह उत्तर प्रदेश को यात्रा आगे नहीं बढ़ने देगा और कहा कि अगर राज्य इसे रद्द नहीं करता है, तो कोर्ट इस आशय का आदेश पारित करेगा।
[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट के स्वत: हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य से धार्मिक भावनाओं पर नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का आग्रह करने के बाद COVID-19 महामारी के मद्देनजर इस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य में कांवड़ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है।

यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने शनिवार देर रात बार एंड बेंच को इस घटनाक्रम की पुष्टि की।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि वह उत्तर प्रदेश को यात्रा आगे नहीं बढ़ने देगा और कहा था कि अगर यूपी इसे रद्द नहीं करता है, तो कोर्ट इस संबंध में आदेश पारित करेगा।

कोर्ट ने कहा "उत्तर प्रदेश राज्य 100 प्रतिशत कांवड़ यात्रा के साथ आगे नहीं बढ़ सकता।"

हालांकि उत्तराखंड राज्य ने यात्रा रद्द कर दी थी, उत्तर प्रदेश ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया था, जिससे वर्तमान स्वत: संज्ञान मामले में आगे बढ़े।

कोर्ट ने कहा "हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि यह हम सभी से संबंधित है और जीवन के मौलिक अधिकार के केंद्र में है। भारत के नागरिकों का स्वास्थ्य और जीवन का अधिकार सर्वोपरि है, अन्य सभी भावनाएँ चाहे वे धार्मिक हों, इस मूल मौलिक अधिकार के अधीन हैं।"

हालांकि, उत्तर प्रदेश राज्य ने शीर्ष अदालत से कहा था कि यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित होगा।

लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा।

अदालत ने शुक्रवार को कोई निर्देश पारित नहीं किया लेकिन मामले को सोमवार को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

इसने यूपी को इस मुद्दे की जांच करने और इस संबंध में एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया।

न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने टिप्पणी की थी, "हम आपको शारीरिक रूप से यात्रा करने पर विचार करने का एक और अवसर दे सकते हैं। यह या फिर हम एक आदेश पारित करते हैं। हम सभी भारतीय हैं और यह स्वत: संज्ञान लिया गया है क्योंकि अनुच्छेद 21 हम सभी पर लागू होता है।"

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