उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑनलाइन यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मामला रद्द करने की शर्त के रूप में 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मामला स्वत: पुनर्जीवित हो जाएगा।
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में फेसबुक पर एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी व्यक्ति को उसके खिलाफ मामला रद्द करने की शर्त के रूप में 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया।

19 जुलाई को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ ने व्यक्ति को एक महीने के भीतर बागवानी विभाग की देखरेख में 50 पेड़ लगाने का निर्देश दिया।

आदेश में कहा गया है, "उपरोक्त के कारण, आपराधिक मामला संख्या 2453/2022, राज्य बनाम नीरज किरौला की कार्यवाही, जो वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल की अदालत में विचाराधीन है, को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन, चूंकि अपराध समझौता योग्य नहीं है, इसलिए उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना नीचे दी गई शर्तों के अधीन होगा:- 1 " यह कि आवेदक अपने जिले या तालुका के बागवानी विभाग द्वारा पहचाने जाने वाले क्षेत्र में अपनी लागत पर पचास पेड़ लगाएगा।"

अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि शर्तों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप मामला स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा, और आरोपी पर तदनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले को रद्द करने से आवेदक को यह सबक मिलना चाहिए कि भविष्य में वह इस प्रकार के अपराधों में शामिल नहीं होगा और उसे यह सोचना चाहिए कि मैत्रीपूर्ण रिश्ते की पवित्रता को कैसे स्वीकार किया जाए।

पृष्ठभूमि के अनुसार, आवेदक-अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जिसे उसने स्वीकार कर लिया। हालाँकि, कुछ दिनों के बाद, आवेदक ने शिकायतकर्ता को अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया।

शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67 ए के तहत महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध (धारा 354 ए) के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद, इन प्रावधानों के आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया और आरोपी को समन जारी किया गया।

आपराधिक कार्यवाही शुरू होने से दुखी होकर, आरोपी ने पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा, एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें पार्टियों द्वारा अपराधों को कम करने की इच्छा व्यक्त की गई थी और इस तरह दोनों पक्षों ने एक हलफनामा दायर किया था।

सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि चूंकि आवेदक ने माफी मांग ली है, इसलिए वह मामला छोड़ने को तैयार है और उसने माफी स्वीकार कर ली है।

हालाँकि, राज्य के वकील ने समझौता आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अनुसार समझौता योग्य नहीं है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध है और यह अपराध समझौता योग्य नहीं है। हालाँकि, पार्टियों के बीच समझौते पर विचार करते हुए, उसने कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया।

[आदेश पढ़ें]

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Uttarakhand High Court orders man accused of online sexual harassment to plant 50 trees as condition to quash case

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