उत्तराखंड HC ने स्थानीय यात्रियो के लिए चार धाम यात्रा शुरू करने के सरकार के फैसले पर रोक लगाई; लाइव स्ट्रीमिंग की अनुशंसा की

जब राज्य ने प्रस्तुत किया कि चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग रीति-रिवाजों के खिलाफ है और हमारे शास्त्रों द्वारा निषिद्ध है, तो न्यायालय ने कहा कि हमारे पूर्वजों को ऐसी तकनीक के बारे में पता नहीं था।
Uttarakhand HC & Covid-19.
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य कैबिनेट के 25 जून के उस फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया जिसमें स्थानीय तीर्थयात्रियों को 1 जुलाई को चार धाम यात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी (सच्चदानंद डबराल बनाम भारत संघ)।

COVID-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण आसन्न खतरे को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया था।

कोर्ट ने कहा, "जैसा कि वैज्ञानिक समुदाय ने बताया है, तीसरी लहर के शिकार बच्चे होंगे। एक बच्चे का जाना केवल माता-पिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दर्दनाक होता है। यदि डेल्टा प्लस संस्करण को हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति दी जाती है, तो राष्ट्र अपनी अगली पीढ़ी के हिस्से को खोने के लिए बाध्य है। इस तरह के सर्वनाश से देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सामग्री पर विस्तृत विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में सुविधा का संतुलन बड़े पैमाने पर देश के लोगों के पास है।

इसने इस बात पर जोर दिया कि अगर तीसरी लहर के बारे में भविष्यवाणियां सच होती हैं, तो देश के बच्चे प्रभावित हो सकते हैं और नुकसान विनाशकारी होगा।

इसलिए, इसने राज्य के फैसले पर रोक लगा दी।

आदेश मे कहा गया कि, “25 जून के कैबिनेट के फैसले पर रोक लगाना और सरकार को तीर्थयात्रियों को चार धाम मंदिरों तक नहीं पहुंचने देने का निर्देश देना जनता के हित में है।“

इसने समारोहों की लाइव स्ट्रीमिंग का भी सुझाव दिया ताकि भक्त अपने घरों से दर्शन कर सकें।

इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान, बेंच ने राज्य द्वारा दायर हलफनामे पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि यह अस्पष्ट डेटा से ग्रस्त था।

अदालत ने कहा , “सरकार को न्यायालय के साथ ईमानदार होना चाहिए। इसने जानबूझकर अपने डेटा से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। हाईकोर्ट को सरकार हल्के में नहीं ले सकती। आपको झूठी गवाही के लिए तैयार किया जा सकता है ”।

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने कहा कि कुंभ मेले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) चार धाम यात्रा के लिए प्रस्तुत की गई प्रक्रिया के समान थी, जिसमें स्पष्ट चिंता थी कि राज्य कुंभ के लिए एसओपी को लागू करने में कैसे विफल रहा।

पीठ ने गंगा दर्शन के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई खामियों को भी उजागर किया।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के बार-बार आश्वासन के बावजूद अपने स्वयं के एसओपी को लागू करने में असमर्थता के स्पष्ट उदाहरण हैं।

कोर्ट ने कहा, “हाल ही में, गंगा दर्शन के अवसर पर 1 लाख से अधिक की भीड़ हरिद्वार में गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए एकत्र हुई थी। फिर भी भीड़ एसओपी का पालन करने में विफल रही और नागरिक प्रशासन एसओपी को सख्ती से लागू करने में विफल रहा। यह चौथा मौका है जब राज्य सरकार एसओपी को सख्ती से लागू करने का वादा कर रही है।“

कोर्ट ने एसओपी में निर्धारित 'क्या करें और क्या न करें' के कार्यान्वयन के संबंध में भी राज्य से सवाल किया।

प्रक्रिया के अनुसार गुटखा, पान और तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन हलफनामे या सुनवाई में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था कि इतनी बड़ी भीड़ में लोगों को पान, गुटखा या तंबाकू चबाने से कैसे रोका जाएगा।

इसके अलावा, बेंच ने स्वच्छता और हाथ धोने के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को अस्पष्ट पाया।

कोविड -19 प्रोटोकॉल के रखरखाव के संबंध में पूछे जाने पर, यह प्रस्तुत किया गया कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे।

यह देखा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उड़ीसा में रथ यात्रा के संबंध में एक समान प्रश्न उठाया गया था।

"उस समय, पहली लहर से निपटने के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रथ यात्रा के समय पुरी शहर के सभी प्रवेश बिंदु बंद कर दिए जाएं ताकि लोग यात्रा में शामिल न हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुरी शहर में कर्फ्यू का आदेश दिया था।"

तथ्यों पर विस्तृत विचार करने के बाद,उच्च न्यायालय ने माना कि इस मामले में सुविधा का संतुलन बड़े पैमाने पर जनता के हित में है और सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने श्रद्धालुओं को अपने घरों में आराम से यात्रा देखने के लिए एक सुरक्षित विकल्प की भी सिफारिश की।

“यह न्यायालय हमारे लोगों की उच्च धार्मिकता से अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए पहले के अवसर पर इस न्यायालय ने सुझाव दिया था कि लोगों की भक्ति को ध्यान में रखते हुए चार धाम में होने वाले सभी समारोहों का सीधा प्रसारण किया जाए।"

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि यह दृष्टिकोण देश भर में कई अन्य मंदिरों द्वारा लागू किया जा रहा है।

"सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश भर में लाइव स्ट्रीमिंग की जाए।"

कोर्ट ने मामले को आगे के विचार के लिए 7 जुलाई को सूचीबद्ध किया।

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[BREAKING] Uttarakhand High Court stays State govt decision to start Char Dham Yatra for local pilgrims; recommends live streaming

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