आभासी सुनवाई: गुजरात उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कैमरे पर थूकने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया [आदेश पढ़ें]
एक व्यक्ति जिसे गुजरात उच्च न्यायालय में एक आभासी मामले की सुनवाई के दौरान कैमरे पर "थूकते" हुए देखा गया था
आरोपी व्यक्ति को जुर्माने के रूप में रू॰ 500 जमा करने के लिए कहा गया है, और अगर वह जुर्माने की राशि जमा करने मे विफल रहता है तो अदालत उसके मामले पर विचार करने से इंकार कर देगी।
न्यायमूर्ति सुपेहिया ने हाल ही में एक वकील के बर्ताव को रद्द कर दिया, जो कार में बैठकर और एक सिगरेट पीते हुए आभासी अदालत में उपस्थित हुए।
उस समय न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी,
"यह अदालत अधिवक्ता श्री जे.वी. अजमेरा के ऐसे आचरण को गंभीरता से दर्शाती है। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता से कार में धूम्रपान करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। अधिवक्ता के इस तरह के व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा करने की आवश्यकता है।"
बेंच ने कम से कम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सदाचार बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
कुछ महीने पहले राजस्थान उच्च न्यायलय मे एक वकील जो बनियान में कोर्ट में उपस्थित हुए थे, जो कि एक निंदनीय था।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन को राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राजनीतिक रूप से चार्ज किए गए सचिन पायलट की सुनवाई के दौरान हुक्का का कश लेते हुए देखा गया था।
ये उदाहरण उच्च न्यायालयों तक सीमित नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की माफी को स्वीकार कर लिया था जिसे आभासी कार्यवाही के दौरान टी-शर्ट मे देखा गया था।
अभी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील को फटकार लगाई थी, जिसे आभासी सुनवाई के दौरान गुटखा चबाते देखा गया था।
गुजरात उच्च न्यायालय में स्थगित मामला 7 अक्टूबर, 2020 को जारी रहने की उम्मीद है।
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