विवेक कोहली को सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया [अधिसूचना पढ़ें]

सिक्किम के उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर को अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत अधिवक्ता विवेक कोहली को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया।
Vivek Kohli
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इस आशय के लिए जारी एक अधिसूचना में कहा गया है:

"अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, सिक्किम का उच्च न्यायालय श्री विवेक कोहली को तत्काल प्रभाव से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने की अनुशंषा करता है।"

विवेक कोहली 1991 से कानूनी व्यवहार में हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से गणित में बीएससी भी की है।

उन्होंने ZEUS लॉ की सह-स्थापना की, जिसमें वे एक वरिष्ठ भागीदार हैं। उनके पास संवैधानिक कानून, सामान्य और नागरिक कानून से संबंधित मामलों से निपटने का अनुभव है, जिसमें विद्युत अधिनियम, पंचाट और वैकल्पिक विवाद समाधान, फेमा, निर्यात-आयात नीति और अन्य विषयों के बीच अप्रत्यक्ष कराधान सहित पावर से संबंधित कानून शामिल हैं।

अन्य योगदानों में, कोहली ने TRIPPS समझौते के तहत "सीमा सुरक्षा उपाय" और "एंटी-डंपिंग ड्यूटी के वापसी के नियम" को तैयार करने में भारत सरकार की सहायता की है। उन्हें दिल्ली के लिए 2003 के विद्युत अधिनियम के तहत दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए पहले वितरण लाइसेंस का मसौदा तैयार करने का श्रेय दिया जाता है।

पिछले साल, उन्हें सिक्किम के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Vivek Kohli appointed Senior Advocate by Sikkim High Court [Read Notification]

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