Hijab case Supreme Court
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हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलील दी?

करीब 15 अधिवक्ताओं ने 10 दिनों के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष हिजाब मामले के विभिन्न पहलुओं को पेश किया।

दस दिनों की गहन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।

इन दस दिनों में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने अलग-अलग पक्षों के करीब 12 वकीलों ने बहस की.

यहां सभी काउंसलों की सूची और उनके द्वारा शीर्ष अदालत में दी गई प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

याचिकाकर्ताओं के लिए

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े

वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे

वरिष्ठ अधिवक्ता युसूफ मुछला

अधिवक्ता एमआर शमशाद

वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद

अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा

अधिवक्ता प्रशांत भूषण

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत

अधिवक्ता शोएब आलम

वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना

नोट: बार और बेंच ने मामले में पेश होने वाले सभी अधिवक्ताओं से संपर्क किया था। चूंकि कुछ वकीलों ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उनकी दलीलें नहीं जोड़ी जा सकीं।

कर्नाटक राज्य द्वारा प्रस्तुतियाँ:

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज

महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवदगी

प्रतिवादी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि

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