छात्र कॉलेज क्यों नही आ सकते? दिल्ली हाईकोर्ट ने शारीरिक परीक्षा आयोजित करने के डीयू के फैसले मे हस्तक्षेप करने से इनकार किया

कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से पेश वकील से हाईब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश प्राप्त करने को कहा।
Delhi High Court, Delhi University

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ऐसे समय में जब कोविड -19 की नवीनतम लहर के बाद सब कुछ खुल रहा है, छात्र कॉलेज क्यों नहीं आ सकते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के मई से सभी परीक्षाओं को शारीरिक रूप से आयोजित करने के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया। [मोहित गांधी और अन्य बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य]।

विश्वविद्यालय के वकील ने तर्क दिया, "वे एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को अंशकालिक में कम करने की कोशिश कर रहे हैं।"

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली डीयू के छात्रों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें गुरुवार से शारीरिक कक्षाएं शुरू करने और परीक्षाएं, यहां तक ​​कि सेमेस्टर-एंड वाले, ऑफ़लाइन आयोजित करने के विश्वविद्यालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने तर्क दिया कि डीयू एक अनूठी जगह है जहां देश भर से हजारों छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कई छात्र गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं जो दिल्ली आने और केवल तीन सप्ताह के लिए किराए के आवास का प्रबंधन नहीं कर सकते।

हेगड़े ने कहा, “अब केवल 21 कार्य दिवस बचे हैं। दिल्ली आने और एक आवास किराए पर लेने का परिणाम जो कि COVID-अनुपालन भी नहीं है, लगभग ₹1 लाख होगा… हम केवल इतना कह रहे हैं कि कक्षाएं मिश्रित/हाइब्रिड मोड में होनी चाहिए।"

कोर्ट ने हालांकि कहा कि देश भर से छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने के लिए दिल्ली आना होगा।

जस्टिस पल्ली ने कहा, “हम सब पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है। लोगों को 99% अंक मिल रहे हैं और डीयू और दिल्ली में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जब उन्होंने प्रवेश ले लिया है, तो उन्हें यहां आना होगा।”

जस्टिस पल्ली ने टिप्पणी की, “यदि आप केवल यही चाहते हैं कि वे आपको कुछ छूट दें, तो हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। इस न्यायालय द्वारा उन्हें ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का कोई सवाल ही नहीं है”।

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Why can't students come to college? Delhi High Court refuses to interfere with DU decision to conduct physical exams

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