महिला रेप नही कर सकती लेकिन गैंगरेप की दोषी हो सकती है अगर वह व्यक्तियो के एक समूह द्वारा रेप को सुगमता देती है: इलाहाबाद HC

न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी में प्रयुक्त शब्द "व्यक्ति" को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए।
Allahabad High Court
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में यह माना है हालांकि एक महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है, अगर वह लोगों के एक समूह द्वारा किसी महिला के सामूहिक बलात्कार के कार्य को सुगम बनाती है, तो भारतीय दंड संहिता के संशोधित प्रावधानों के अनुसार उस पर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। [सुनीता पांडे बनाम यूपी राज्य]

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने आईपीसी की संशोधित धारा 375 और 376 पर भरोसा करते हुए कहा,

"वैसे तो कोई महिला बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है लेकिन अगर उसने लोगों के एक समूह के साथ मिलकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया तो संशोधित प्रावधानों के मद्देनजर उस पर सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। पुरुष के विपरीत, एक महिला को भी यौन अपराधों का दोषी ठहराया जा सकता है। एक महिला को भी सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया जा सकता है यदि उसने व्यक्तियों के एक समूह के साथ बलात्कार के कार्य को सुगम बनाया हो।"

अदालत दिसंबर 2018 के उस आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आवेदक को आईपीसी के तहत सामूहिक बलात्कार और अपराधी को शरण देने के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था।

मुखबिर के अनुसार उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर 24 जून 2015 को अपने साथ ले गई। इसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) और 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करना आदि) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पीड़िता के बरामद होने के बाद, उसने आरोप लगाया कि उसके अपहरणकर्ताओं द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में, पीड़िता ने दावा किया कि आरोप पत्र में उसका नाम नहीं होने के बावजूद आवेदक कथित घटना में शामिल थी।

आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उसकी मुवक्किल एक महिला है, इसलिए उसके खिलाफ सामूहिक बलात्कार का कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती के तहत न्याय की घोर हत्या के बराबर है, और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि आवेदक ने कथित अपराध किया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि एक महिला होने के नाते वह सामूहिक बलात्कार का अपराध नहीं कर सकती है।

कोर्ट ने यह नोट किया "यह सवाल कि क्या एक महिला बलात्कार का अपराध कर सकती है, आईपीसी की धारा 375 की गैर-संदिग्ध भाषा से स्पष्ट है जो विशेष रूप से बताती है कि बलात्कार का कार्य केवल एक पुरुष द्वारा किया जा सकता है, किसी महिला द्वारा नहीं। इसलिए कोई महिला रेप नहीं कर सकती।"

हालाँकि, अदालत ने संशोधित धारा 376D IPC पर भी विचार किया, यह देखते हुए कि यह सामूहिक बलात्कार का एक अलग अपराध है, जैसा कि यह कहता है,

"जहां एक महिला के साथ 'एक या एक से अधिक व्यक्तियों' द्वारा एक समूह का गठन किया जाता है या एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को बलात्कार का अपराध माना जाएगा ..."

इन कारणों से, अदालत ने आवेदक को तलब करने के निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखा।

न्यायालय ने आगे कहा कि संबंधित धारा में प्रयुक्त शब्द "व्यक्ति" को संकीर्ण अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए।

"आईपीसी की धारा 11 'व्यक्ति' को परिभाषित करती है क्योंकि इसमें कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है चाहे वह शामिल हो या नहीं। व्यक्ति शब्द को शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में भी दो तरह से परिभाषित किया गया है: सबसे पहले, इसे "एक व्यक्तिगत इंसान" या "एक पुरुष, महिला या बच्चे" के रूप में परिभाषित किया गया है और दूसरा इंसान के जीवित शरीर के रूप में।"

इन कारणों से, अदालत ने आवेदक को तलब करने के निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखा।

[आदेश पढ़ें]

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Woman can't commit rape but can be guilty of gang-rape if she facilitates rape by a group of persons: Allahabad High Court

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