स्टेट बार काउंसिल में शामिल किए जाने के लिए महिला वकीलों का 'सीनियर एडवोकेट' होना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने आगे कहा कि उसे उम्मीद है कि संसद और कार्यपालिका आखिरकार बार काउंसिलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कोई उचित व्यवस्था करेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि कोर्ट द्वारा तय महिला प्रतिनिधित्व व्यवस्था के तहत स्टेट बार काउंसिल में को-ऑप्शन (co-option) के लिए विचार किए जाने के लिए, बार की सीनियर महिला सदस्यों का 'सीनियर एडवोकेट' के तौर पर नामित होना ज़रूरी नहीं है [स्वाति सिन्हा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने स्टेट बार काउंसिल में महिला सदस्यों को शामिल करने (को-ऑप्शन) से जुड़े 4 अगस्त के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया।

Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana
Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V Mohana

8 दिसंबर, 2025 को जारी एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं का 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसमें से 20 प्रतिशत सीटें चुनाव के ज़रिए और 10 प्रतिशत सीटें को-ऑप्शन (सीधे चयन) के ज़रिए भरी जानी चाहिए।

4 अगस्त को, कोर्ट ने 10 प्रतिशत को-ऑप्शन वाले हिस्से के लिए प्रक्रिया तय की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अधिकार-क्षेत्र वाली हाई कोर्ट की पूर्व महिला जजों या बार की वरिष्ठ महिला सदस्यों में से दो महिलाओं को को-ऑप्ट किया जाए, जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो।

संबंधित स्टेट बार काउंसिल के सभी चुने हुए सदस्यों से सलाह-मशविरा करने के बाद नॉमिनेशन करने की ज़िम्मेदारी संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी गई थी।

9 सितंबर के अपने आदेश में, कोर्ट ने साफ़ किया कि उसके पिछले आदेश में "सीनियर" शब्द का मतलब सिर्फ़ 'सीनियर एडवोकेट' के तौर पर नामित वकील नहीं था।

कोर्ट ने कहा, "बल्कि, इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हो और जिसे SBC के चुने हुए सदस्य उपयुक्त मानते हों और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शॉर्टलिस्ट किया हो।"

कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि संविधान का आर्टिकल 220, जो हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और जजों की प्रैक्टिस पर रोक लगाता है, उन्हें स्टेट बार काउंसिल में को-ऑप्ट होने से नहीं रोकता है। कोर्ट ने तर्क दिया कि बार काउंसिल का सदस्य बनने के लिए किसी पूर्व जज को संबंधित हाई कोर्ट में दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है।

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) ने 4 अगस्त के आदेश को वापस लेने या उसमें बदलाव करने की मांग की थी। महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हुए, उसने को-ऑप्शन वाली सीटों को भरने के लिए तय प्रक्रिया में बदलाव की मांग की।

BCI ने प्रस्ताव दिया कि को-ऑप्ट की जाने वाली महिलाओं को नई चुनी हुई स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एक पारदर्शी प्रस्ताव या वोट के ज़रिए चुन सकते हैं।

इसके अलावा, उसने सुझाव दिया कि ये सीटें चुनाव के अंतिम नतीजों में दिखाई गई वरीयता क्रम के अनुसार, अगली योग्य और असफल महिला उम्मीदवारों से भरी जा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी को-ऑप्शन प्रक्रिया को नहीं बदला और स्पष्टीकरण के साथ अर्जियों का निपटारा कर दिया।

कोर्ट ने फिर से कहा कि जो महिलाएं SBC चुनाव में असफल रही थीं, उन पर भी को-ऑप्शन के लिए विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि 15 सदस्यों वाली त्रिपुरा स्टेट बार काउंसिल में सिर्फ़ एक महिला को ही को-ऑप्ट (शामिल) किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि बार की महिला सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने की यह पहल पहली बार की जा रही है और यह कानूनी पेशे में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

कोर्ट ने कहा, "हालांकि सभी के लिए नॉमिनेशन पक्का करना मुश्किल है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि कोर्ट द्वारा बनाया गया यह सिस्टम, जो उन्हें चुने हुए पदों पर जगह की गारंटी देता है, महिला वकीलों को आगे आने और और भी बड़ी संख्या में बार काउंसिल चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा।"

कोर्ट ने उम्मीद जताई कि संसद और कार्यकारी अधिकारी समय के साथ अलग-अलग बार काउंसिल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए उचित सिस्टम बनाएंगे। कोर्ट ने कहा कि तब तक मौजूदा सिस्टम लागू रहेगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकीलों में सीनियर एडवोकेट संजय पारिख, मेनका गुरुस्वामी और शोभा गुप्ता शामिल थे।

एडवोकेट राधिका गौतम ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अन्य लोग प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

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Women lawyers need not be designated Senior Advocates for co-option to State Bar Councils: Supreme Court

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