लिव-इन रिलेशनशिप को कानून द्वारा विवाह के रूप मे मान्यता प्राप्त नही; मात्र समझौते से साथ रहने वाले तलाक नही ले सकते: केरल HC

उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून केवल तभी मान्यता देता है जब विवाह व्यक्तिगत कानून के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार संपन्न होता है।
Kerala High Court, Couple
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह देख कानून लिव-इन संबंधों को विवाह के रूप में मान्यता नहीं देता है और जब दो पक्ष केवल एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत कानून या विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार, वे इसे विवाह होने या तलाक लेने का दावा नहीं कर सकते।

जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और सोफी थॉमस की खंडपीठ ने यह देखा लिव-इन-रिलेशनशिप को अभी तक कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है और कानून किसी रिश्ते को तभी मान्यता देता है जब विवाह पर्सनल लॉ के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार संपन्न हुआ हो।

कोर्ट ने कहा, "एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह, जैसा कि कानून में पुष्टि और मान्यता प्राप्त है, बड़े समाज में पालन किए जाने वाले सामाजिक और नैतिक आदर्शों को दर्शाता है। कानून ने अभी तक लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के रूप में मान्यता नहीं दी है। कानून केवल तभी मान्यता देता है जब विवाह को व्यक्तिगत कानून के अनुसार या विशेष विवाह अधिनियम जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून के अनुसार संपन्न किया जाता है। यदि पार्टियां एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करती हैं, तो यह स्वयं उन्हें विवाह के रूप में दावा करने और उस पर तलाक का दावा करने के योग्य नहीं होगा।"

कोर्ट ने कहा कि तलाक केवल एक कानूनी विवाह को अलग करने का एक साधन है और लिव-इन रिलेशनशिप को अन्य उद्देश्यों के लिए मान्यता दी जा सकती है, यह तलाक के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है।

उच्च न्यायालय लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वाले एक जोड़े द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन्हें तलाक देने से इनकार करने वाले परिवार न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अपीलकर्ता-जोड़ी एक हिंदू और दूसरा एक ईसाई, ने एक साथ रहने के लिए फरवरी, 2006 में एक पंजीकृत समझौता किया था।

वे लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में रहे और उनका एक बच्चा भी था।

हालांकि, अब वे अलग होना चाहते थे और रिश्ता खत्म करना चाहते थे और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपसी तलाक के लिए एक संयुक्त याचिका के साथ फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया कि वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित नहीं थे।

इससे अपीलकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा कि जब दोनों पक्षों ने घोषणा के द्वारा अपने रिश्ते को शादी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो यह अदालत के लिए नहीं है कि वे कानूनी रूप से विवाहित हैं या नहीं, यह तय करना है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि जब दो पक्ष केवल एक समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला करते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत कानून या विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार, तो वे इसे विवाह होने या तलाक लेने का दावा नहीं कर सकते।

यह देखते हुए कि परिवार न्यायालय के पास तलाक के इस तरह के दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, उच्च न्यायालय ने इसे याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं मानते हुए इसे वापस करने का निर्देश दिया।

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Live-in relationship not recognised by law as marriage; couple living together by mere agreement cannot seek divorce: Kerala High Court

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