महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में फिर से अधिसूचित करने के शीर्ष अदालत के आदेश को वापस लेने की मांग की है। [राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य]।
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने न्यायालय से 15 दिसंबर, 2021 के न्यायालय के आदेश को वापस लेने के लिए राज्य के आवेदन पर सुनवाई करने को कहा।
जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की तीन जजों की बेंच 19 जनवरी, बुधवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई।
6 दिसंबर, 2021 को, शीर्ष अदालत ने ओबीसी सीटों के संबंध में एसईसी अधिसूचना पर इस आधार पर रोक लगा दी थी कि यह विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य के एक अन्य फैसले में इसके द्वारा निर्धारित अनिवार्य ट्रिपल-टेस्ट के खिलाफ प्रथम दृष्टया था।
बाद में 15 दिसंबर, 2021 को कोर्ट ने एसईसी को 27 प्रतिशत ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में फिर से अधिसूचित करने और सभी सीटों के लिए एक साथ चुनाव कराने का आदेश दिया था।
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