लोकसभा चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने की याचिका खारिज की

याचिका के अनुसार, मोदी ने कथित तौर पर भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ ली।
Narendra Modi and Delhi High Court
Narendra Modi and Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका को 'दुर्भावनापूर्ण' करार देते हुए खारिज कर दिया।

Justice Sachin Datta
Justice Sachin Datta

यह याचिका पायलट कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि मोदी ने झूठी शपथ ली थी कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे।

याचिका में कहा गया है, "2024 के आम चुनावों के लिए वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ या प्रतिज्ञान प्रस्तुत किया था।"

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी एक साजिश रच रहे थे और आतंकवादी कृत्य में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने याचिकाकर्ता को उस विमान को दुर्घटनाग्रस्त करके मारने की कोशिश की, जिसके वे कमांड में थे।

याचिका में कहा गया है, "मोदी और उनके साथियों पर आपराधिक साजिश की जांच करने का आरोप है, जिसमें आरोपी साथी उम्मीदवार मोदी ने 08.07.2018 को उड़ान संख्या एआई 459 की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया।"

कुमार ने मांग की कि मोदी की झूठी शपथ की प्रभावी और समयबद्ध तरीके से जांच की जानी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने से रोक दिया जाना चाहिए।

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