लोकसभा चुनाव: मद्रास उच्च न्यायालय ने ईवीएम वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान करने की जनहित याचिका खारिज की

हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी ही एक याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
EVMs and Madras High Court
EVMs and Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान के दिनों में उत्पन्न सभी वीवीपैट पर्चियों की भौतिक रूप से गिनती करके वोटर-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप के साथ ईवीएम के माध्यम से डाले गए प्रत्येक वोट का मिलान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इसी तरह की राहत की मांग वाले मामले पर सुनवाई कर रहा है।

न्यायालय ने कहा कि इसलिए, एफ कैमिलस सेल्वा द्वारा दायर वर्तमान जनहित याचिका को खारिज करना उचित होगा।

Chief justice SV Gangapurwala and Justice Sathya Narayana Prasad
Chief justice SV Gangapurwala and Justice Sathya Narayana Prasad

हालांकि, सेल्वा के वकील एस जेवियर फेलिक्स ने राहत के लिए दबाव डालना जारी रखा और कहा कि उच्च न्यायालय वर्तमान जनहित याचिका को सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित जनहित याचिका के साथ टैग कर सकता है।

इसने न्यायालय को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या याचिकाकर्ता को "इस तरह के अनुरोध के निहितार्थ का एहसास हुआ?"

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