
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा को सरकारी अवकाश घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि भगवान बुद्ध भी इस तरह के प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकते हैं।
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हो सकता है कि भगवान बुद्ध खुद इस दलील का समर्थन न करें। खारिज'।
याचिका एमसी पांडियाराज ने दायर की थी।
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